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अनिल अंबानी की दिवालिया कंपनी के लिए सुप्रीम कोर्ट से आई यह अच्छी खबर!

नई दिल्ली। रिलायंस कम्युनिकेशंस (आरकॉम) के मालिक अनिल अंबानी के लिए एक अच्छी खबर आई है। उन्हें सुप्रीम कोर्ट से राहत मिली है। सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को फैसला सुनाते हुए केंद्र सरकार को अनिल अंबानी की कंपनी के 104 करोड़ रुपए लौटाने का आदेश दिया है। रिफंड को चुनौती देने वाली याचिका को खारिज करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने अनिल अंबानी के पक्ष में फैसला सुनाया है।

यह मामला अनिल अंबानी की टेलीकॉम कंपनी से जुड़ा हुआ है। अनिल अम्बानी की कंपनी रिलायंस कम्युनिकेशंस (आरकॉम) 2019 में दिवालिया हो गई थी। दिसंबर 2018 में, Telecommunications Dispute Settlement and Appellate Tribunal (TDSAT) ने टेलिकॉम विभाग को अनिल अंबानी की आरकॉम के स्पेक्ट्रम के लिए दी गयी बैंक गारंटी के पैसे वापिस करने का आदेश दिया था।

सरकार ने ट्रिब्यूनल के इस आदेश को चुनौती दी थी। इसपर जस्टिस आरएफ नरीमन और एस रवींद्र भट की बेंच ने इस चुनौती को खारिज कर दिया है। इस तरह से अनिल अंबानी को नए साल की शुरुआत में एक बड़ी राहत मिल गई।

कर्ज से जूझ रहे अनिल अंबानी को बीते तीन महीनों के भीतर यह तीसरी अच्‍छी खबर मिली है। हाल ही में अनिल अंबानी की रिलायंस इंफ्रास्‍ट्रक्‍चर को दामोदर वैली कॉरपोरेशन यानी डीवीसी के खिलाफ 1,250 करोड़ रुपये के मध्यस्थता मुकदमा में जीत मिली है।

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