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Coronavirus: कोरोना की रोकथाम के लिए स्वास्थ्य मंत्रालय ने जारी की नई गाइडलाइन, अब इन जगहों पर बंद रहेंगी दुकानें

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नई दिल्ली। भारत में कोरोनावायरस महामारी (Coronavirus) का कहर लगातार बढ़ रहा है। हालांकि मंगलवार कोरोना के दैनिक मामलों में बड़ी गिरावट देखने को मिली है जो कि देश के लिए एक राहतभरी खबर है। बीते 24 घंटों में कोरोना के 31,118 नए मामले (New Cases of Corona) सामने आए है। इसी के साथ कुल संक्रमितों की संख्या 94,62,810 हो गई है। वहीं 482 नई मौतों के साथ मरने वालों का आंकड़ा 1,37,621 हो गया है। इसके अलावा देश में फिलहाल कोरोना के 4,35,603 सक्रिय मामले हैं। इस बीच सोमवार को कोरोना संक्रमण के प्रसार को रोकने के लिए केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय ने बाजारों के लिए नई गाइडलाइन जारी की।

बता दें कि बाजारों में भीड़भाड़ के चलते कोरोना संक्रमण फैलने का ज्यादा खतरा है। जिसको ध्यान में रखते हुए स्वास्थ्य मंत्रालय ने नई गाइडलाइन जारी की है।  नई गाइडलाइन के अनुसार, कंटेनमेंट जोन में आने वाली दुकानें बंद रहेंगी और केवल इससे बाहर की दुकानों को खोलने की इजाजत होगी। इसके साथ ही स्वास्थ्य मंत्रालय ने हाई रिस्क की श्रेणी के तहत आने वाली दुकानों के कर्मचारियों को अतिरिक्त एहतियात बरतने की सलाह दी है, इन कर्मचारियों को प्रत्यक्ष रूप से लोगों के संपर्क में आने से मना किया गया है। वहीं बुजुर्ग, गर्भवती महिलाओं और बच्चों से केवल जरूरी कामों के लिए ही घर से बाहर निकलने की अपील की गई है। इसके अलावा सोशल डिस्टेंसिंग, सैनेटाइज और मास्क के इस्तेमाल पर सख्ती से पालन करने की बात कही गई है।

मंत्रालय ने नई गाइडलाइन में कहा है कि ऐसे व्यक्ति जो जोखिम वाले आयु वर्ग में हैं, जैसे कि 65 साल से अधिक आयु के लोग, बीमार व्यक्ति, गर्भवती महिलाएं, 10 साल से नीचे के बच्चे घरों से बाहर नहीं निकलें।

इसके अलावा नई गाइडलाइन में मास्क, फेस कवर, सोशल डिस्टेंसिंग न मानने वालों पर जुर्माना लगाने और दंड देने का प्रावधान है। जिन बाजारों में कोरोना के मामले बढ़े हैं उन्हें बंद करने के आदेश दिए गए हैं। दुकानदारों को दुकानों के अंदर 6 फीट की दूरी बनाए रखने को कहा गया है। बाजारों में सोशल डिस्टेसिंग बनाए रखने के लिए कर्मचारी भी तैनात किए जाएंगे।

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