नई दिल्ली। अभिनेत्री जूही चावला की तरफ से 5जी तकनीक के खिलाफ दायर याचिका दिल्ली हाई कोर्ट की तरफ से खारिज कर दी गई है और इसके साथ ही अदालत ने जूही चावला पर 20 लाख रुपए का जुर्माना यह कहते हुए लगाया है कि ऐसा लगता है कि यह याचिका पब्लिसिटी बटोरने के उद्देश्य सेदायर की गई थी और इसी वजह से जूही चावला ने सुनवाई का लिंक भी सोशल मीडिया पर शेयर किया था। इसके साथ ही अदालत ने दिल्ली पुलिस को यह आदेश दिया है कि कोर्ट की पिछली सुनवाई के दौरान तेज तेज आवाज में गाना गाने वाले शख्स के खिलाफ भी कानून के हिसाब से कड़ी कार्रवाई की जाए।
जूही चावला की याचिका को खारिज करते हुए दिल्ली हाईकोर्ट ने कहा कि याचिकाकर्ता ने कानूनी प्रक्रिया का गलत इस्तेमाल किया और इस वजह से उन पर 20 लाख रुपए का जुर्माना लगाया जाता है।
Delhi High Court dismisses the lawsuit filed by actor-environmentalist Juhi Chawla against the setting up of 5G wireless networks in the country. The Court order said that the plaintiffs abused the process of law, imposes a fine of Rs 20 lakhs pic.twitter.com/YvhwNoZtRg
— ANI (@ANI) June 4, 2021
Delhi High Court in its order said it appears that the suit was for publicity. Plaintiff Juhi Chawla circulated the link of the hearing on social media which created disruption thrice. Delhi Police shall identify the persons and take action against those who created disruption
— ANI (@ANI) June 4, 2021
जूही चावला की याचिका पर फैसला देते हुए दिल्ली हाईकोर्ट ने कहा कि इनकी याचिका में सिर्फ कुछ ही ऐसी जानकारी है जो सही है बाकी सिर्फ कयास ही लगाए गए हैं और संशय जाहिर किया गया है। कोर्ट ने इसके साथ ही जूही चावला के वकील को यह भी निर्देश दिया है कि वह इस मामले में नियमों के साथ से जो कोर्ट फीस बनती है वह भी कोर्ट में जमा करें क्योंकि मुकदमा दायर करते हुए जो कोर्ट फीस जमा की गई थी वह नियमों के हिसाब से काफी कम थी।
अभिनेत्री जूही चावला ने दिल्ली हाईकोर्ट में याचिका दायर कर 5G तकनीक की टेस्टिंग को लेकर सवाल खड़े किये थे। याचिका में कहा गया था कि इस मामले पर स्टडी की जानी चाहिए कि कहीं इस तकनीक के चलते हैं इंसान, जानवर और प्रकृति को नुकसान तो नहीं हो रहा।