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Juhi Chawla: 5G को लेकर जूही चावला को अदालत से लगा तगड़ा झटका, मामला खारिज, लगाया 20 लाख का जुर्माना

Juhi Chawla: जूही चावला की याचिका को खारिज करते हुए दिल्ली हाईकोर्ट ने कहा कि याचिकाकर्ता ने कानूनी प्रक्रिया का गलत इस्तेमाल किया और इस वजह से उन पर 20 लाख रुपए का जुर्माना लगाया जाता है।

नई दिल्ली। अभिनेत्री जूही चावला की तरफ से 5जी तकनीक के खिलाफ दायर याचिका दिल्ली हाई कोर्ट की तरफ से खारिज कर दी गई है और इसके साथ ही अदालत ने जूही चावला पर 20 लाख रुपए का जुर्माना यह कहते हुए लगाया है कि ऐसा लगता है कि यह याचिका पब्लिसिटी बटोरने के उद्देश्य सेदायर की गई थी और इसी वजह से जूही चावला ने सुनवाई का लिंक भी सोशल मीडिया पर शेयर किया था। इसके साथ ही अदालत ने दिल्ली पुलिस को यह आदेश दिया है कि कोर्ट की पिछली सुनवाई के दौरान तेज तेज आवाज में गाना गाने वाले शख्स के खिलाफ भी कानून के हिसाब से कड़ी कार्रवाई की जाए।

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जूही चावला की याचिका को खारिज करते हुए दिल्ली हाईकोर्ट ने कहा कि याचिकाकर्ता ने कानूनी प्रक्रिया का गलत इस्तेमाल किया और इस वजह से उन पर 20 लाख रुपए का जुर्माना लगाया जाता है।


जूही चावला की याचिका पर फैसला देते हुए दिल्ली हाईकोर्ट ने कहा कि इनकी याचिका में सिर्फ कुछ ही ऐसी जानकारी है जो सही है बाकी सिर्फ कयास ही लगाए गए हैं और संशय जाहिर किया गया है। कोर्ट ने इसके साथ ही जूही चावला के वकील को यह भी निर्देश दिया है कि वह इस मामले में नियमों के साथ से जो कोर्ट फीस बनती है वह भी कोर्ट में जमा करें क्योंकि मुकदमा दायर करते हुए जो कोर्ट फीस जमा की गई थी वह नियमों के हिसाब से काफी कम थी।

अभिनेत्री जूही चावला ने दिल्ली हाईकोर्ट में याचिका दायर कर 5G तकनीक की टेस्टिंग को लेकर सवाल खड़े किये थे। याचिका में कहा गया था कि इस मामले पर स्टडी की जानी चाहिए कि कहीं इस तकनीक के चलते हैं इंसान, जानवर और प्रकृति को नुकसान तो नहीं हो रहा।