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Kangana VS BMC: कोर्ट ने BMC को लगाई फटकार तो कंगना रनौत की आंखों में आ गए आंसू, कहा- कुछ खोया हुआ वापस…

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नई दिल्ली। कंगना रनौत के मुंबई स्थित ऑफिस को बीएमसी ने एक आदेश के बाद तोड़ दिया जिसको लेकर कंगना रनौत और बीएमसी सहित शिवसेना के नेताओं के बीच जुबानी जंग तेज हो गई। वहीं इस माले को लेकर कंगना रनौत बॉम्बे हाईकोर्ट पहुंच गई थी जिसके बाद कोर्ट ने उसकी याचिका पर सुनवाई करते हुए BMC की कार्रवाई पर रोक लगा थी। अब कंगना रनौत की याचिका पर सुनवाई के दौरान बॉम्बे हाईकोर्ट ने बीएमसी पर तंज कसते हुए कहा कि आप तो बहुत तेज हैं, फिर आपको और समय क्यों चाहिए। बता दें कि कंगना के जिस दफ्तर में तोड़फोड़ हुई थी उसकी मरम्मत भी जरूरी है ताकि वह ऑफिस की बिल्डिंग ढह ना जाए जिससे दूसरे को खतरा हो। मुंबई में लगातार बारिश जारी है ऐसे में दुर्घटना की संभावना बढ़ जाती है।

कंगना रनौत के दफ्तर पर तोड़फोड़ को लेकर कोर्ट ने BMC से जवाब मांगा है। कंगना ने बीएमसी के खिलाफ बॉम्बे हाई कोर्ट में याचिका दी थी। कोर्ट ने गुरुवार को अपनी सुनवाई में कहा कि मकान गिराने में फुर्ती दिखती है तो मरम्मत में सुस्ती क्यों? कोर्ट ने कहा कि- ‘हम गिराए गए घर को ऐसे ही नहीं छोड़ सकते। बिल्डिंग को काफी तेजी से गिराया गया और मॉनसून के दौरान हम इसे उसी हालत में नहीं छोड़ सकते हैं’। वहीं अब इस मामले की सुनवाई शुक्रवार को अदालत में होगी।

कंगना ने इस मामले में अदालत के द्वारा BMC को फटकार लगाए जाने के बाद कहा कि अभी उनको कुछ खोया हुआ वापस मिला है। कंगना की याचिका पर सुनवाई करते हुए कोर्ट ने बीएमसी को फटकार लगाई। अब इस पूरे मामले पर एक्ट्रेस कंगना रनौत की प्रतिक्रिया आई है। कंगना कोर्ट का आभार व्यक्त करते हुए इमोशनल हो गईं और इसके साथ उन्होंने कहा है कि ऐसा लग रहा है कि जो खोया था वो वापस मिल गया है।

कंगना ने अपने ट्विटर एकाउंट पर लिखा- ‘माननीय न्यायाधीश हाईकोर्ट, मेरी आंखों में आंसू आ गए। मुंबई की बरसात में मेरा घर गिर रहा है। आपने मेरे टूटे हुए घर के बारे में इतनी सहानुभूति और चिंता के साथ सोचा, यह मेरे लिए बहुत बड़ी बात है। मेरे घाव भर रहे हैं। मैंने जो खोया था मुझे वापस देने के लिए धन्यवाद’।

आपको बता दें कि बॉलीवुड एक्ट्रेस कंगना रनौत के मुंबई ऑफिस को बीएमसी द्वारा गिराए जाने के बाद जबरदस्त विवाद देखने को मिला। वहीं इसके बाद कंगना ने उनके ऑफिस के एक हिस्से को गिराए जाने के खिलाफ मुंबई हाईकोर्ट में याचिका दाखिल की थी।

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