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69 हज़ार सहायक शिक्षक भर्ती मामले में योगी सरकार को राहत, सिंगल बेंच के आदेश पर लगी रोक

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नई दिल्ली। शुक्रवार को 69 हजार सहायक शिक्षक भर्ती मामले में योगी सरकार को बड़ी राहत मिली है। इस भर्ती मामले में इसके पहले सिंगल बेंच ने अपने फैसले में भर्ती प्रक्रिया पर रोक लगा दी थी, जिसपर अब इलाहाबाद हाईकोर्ट की डबल बेंच ने सिंगल बेंच के फैसले पर लगाई रोक लगा दी है। इसके बाद से भर्ती प्रक्रिया पर लगी रोग हट गई है।

इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच के न्यायमूर्ति पीके जायसवाल और न्यायमूर्ति दिनेश कुमार सिंह की बेंच ने इस मामले पर फैसला सुनाया। गौरतलब है कि इलाहाबाद हाईकोर्ट ने गत 3 जून को प्रदेश में 69,000 बेसिक शिक्षकों की भर्ती संबंधी प्रक्रिया पर रोक लगा दी थी। इस फैसले के बाद अब योगी सरकार सुप्रीम कोर्ट के 9 जून के आदेश से करीब 37 हज़ार पदों पर लगी रोक के अलावा शेष बचें पदों पर भर्ती प्रकिया आगे बढ़ाने को स्वंत्रत है।

इसके पहले शिकायतकर्ताओं ने न्यायालय में घोषित रिजल्ट में कुछ प्रश्नों की सत्यता पर सवाल उठाया था। इस पर रोक लगाते हुए कोर्ट ने भर्ती प्रक्रिया पर रोक लगा दी थी। जिसकी सुनवाई आज(12 जुलाई) को हुई।

गौरतलब है कि चयनित उम्मीदवार आधिकारिक वेबसाइट upbasiceduboard.gov.in पर जाकर पूरी लिस्ट देख सकते हैं। चयनित उम्मीदवारों को जिला आवंटित कर दिया गया है। इस बाबत विवरण वेबसाइट पर उपलब्ध है।

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