नई दिल्ली। दिल्ली वक्फ बोर्ड से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में गिरफ्तार ओखला से आम आदमी पार्टी के विधायक अमानतुल्ला खान को राऊज एवेन्यू कोर्ट ने 14 दिन की यानी 23 सितंबर तक के लिए न्यायिक हिरासत में भेज दिया है। खान को ईडी ने 2 सितंबर को गिरफ्तार किया था। इससे पहले ईडी ने खान के घर सुबह-सुबह छापेमारी की थी। इस दौरान आप विधायक से लंबी पूछताछ भी की गई थी। लगभग चार से पांच घंटे की छानबीन और पूछताछ के बाद अमानतुल्ला को गिरफ्तार कर लिया गया था। आप विधायक गिरफ्तारी के बाद से ईडी की रिमांड पर थे।
Delhi Waqf Board Money laundering case: The Rouse Avenue court remanded AAP MLA Amanatullah Khan to judicial custody till September 23.
He was arrested on September 2, by the ED.
— ANI (@ANI) September 9, 2024
ईडी ने आज कोर्ट में कहा कि अब खान को रिमांड में रखकर पूछताछ की जरूरत नहीं है इसी के साथ उनको न्यायिक हिरासत में भेजने का अनुरोध किया जिसे अदालत ने मंजूर कर लिया। आप विधायक पर आरोप है कि दिल्ली वक्फ बोर्ड का अध्यक्ष रहते हुए उन्होंने 32 लोगों की नियुक्ति कीं जिसमें ज्यादातर उनके अपने परिचित और रिश्तेदार शामिल थे। इसके अतिरिक्त वक्फ बोर्ड की जमीन को गलत तरीके से पट्टे पर देने का भी खान पर आरोप है। इन नियुक्तियों और जमीन पट्टे पर देने के एवज में खान ने मोटी रकम वसूली और उस रकम को रियल एस्टेट में खपाया। इन्हीं आरोपों के चलते ईडी ने अमानतुल्ला खान के खिलाफ केस दर्ज किया था।
हालांकि इस मामले में आप विधायक का कहना है कि उनको बेवजह फंसाया जा रहा है। इस मामले की जांच सीबीआई और ईडी दोनों के द्वारा की जा रही है। सबसे पहले सीबीआई ने इस मामले में केस दर्ज किया था और कार्रवाई करते हुए आप विधायक को गिरफ्तार किया था। कुछ दिन हिरासत में रहने के बाद खान को कोर्ट से जमानत मिल गई थी और वो जेल से बाहर आ गए थे। अब उन पर ईडी ने शिकंजा कस दिया है।