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Raghav Chadha: आप सांसद राघव चड्ढा पहुंचे दिल्ली हाईकोर्ट, सरकारी आवास खाली कराने के खिलाफ की अपील

Raghav Chadha: राघव चड्ढा के वकील ने कोर्ट में अपने मुवक्किल का पक्ष का रखते हुए कहा कि उन्हें बीते दिनों बंगला खाली करने का नोटिस निचली अदालत की ओर से दिया गया था, जिसके खिलाफ अब उन्होंने हाईकोर्ट में याचिका दाखिल की है।

नई दिल्ली। आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद राघव चड्ढा ने निचली अदालत द्वारा बंगला खाली करने के आदेश के खिलाफ हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया है। हाईकोर्ट अब बुधवार को इस पर सुनवाई करेगी। बता दें कि बीते दिनों राज्यसभा सभापति जगदीप धनखड़ से अनुशंसा के बाद राघव को टाइप ए श्रेणी का बंगला आवंटित किया गया था, लेकिन बीते पांच अक्टूबर को निचली अदालत ने यह आवंटन रद कर दिया था। दरअसल, निचली अदालत ने आवंटन यह कहकर रद्द कर दिया था कि राघव पहली बार सांसद बने हैं। ऐसे में उन्हें टाइप ए श्रेणी का बंगला आवंटित करना विधिविरुद्ध है। वहीं, अब राघव चड्ढा ने हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया है।

राघव चड्ढा के वकील ने कोर्ट में अपने मुवक्किल का पक्ष रखते हुए कहा कि उन्हें बीते दिनों बंगला खाली करने का नोटिस निचली अदालत की ओर से दिया गया था, जिसके खिलाफ अब उन्होंने हाईकोर्ट में याचिका दाखिल की है। इस बीच आप सांसद के वकील ने कोर्ट से तत्काल सुनवाई की मांग की, जिसे खारिज कर दिया गया। खबर है कि अब इस पर आगामी बुधवार को सुनवाई होगी। विदित हो इससे पूर्व गत 5 अक्टूबर को निचली अदालत ने सुनवाई के दौरान कहा था कि 18 अप्रैल को पारित किए गए आदेश के दृष्टिगत राघव चड्ढा दावा नहीं कर सकते हैं।

वहीं, इस पूरे विवाद पर आप सांसद ने बयान जारी कर कहा था कि उनके सरकारी बंगला के आवंटन को रद किया जाना अभूतपूर्व है। उन्होंने कहा कि यह सबकुभ बीजेपी के निर्देश आप नेताओं को परेशान करने के मकसद से किया जा रहा है, लेकिन मैं एक बात स्पष्ट कह देना चाहता हूं कि आप सांसद इससे परेशान होने वाले नहीं हैं। आप सांसद ने कहा कि 70 साल के इतिहास में ऐसा पहली बार होने जा रहा है कि जब किसी सांसद को उसका बंगला खाली करने का आदेश दिया जा रहा है।

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