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Defamation Notice To Rahul Gandhi In Hathras Case : हाथरस केस में बरी हो चुके तीन लड़कों के अधिवक्ता ने राहुल गांधी को भेजा 1.50 करोड़ का मानहानि नोटिस

नई दिल्ली। राहुल गांधी के सामने अब एक और नई मुसीबत खड़ी हो गई है। हाथरस कांड में तीन लड़के जो कोर्ट से बरी हो चुके हैं उनके वकील ने राहुल गांधी को 1.50 करोड़ रुपए का मानहानि का नोटिस भेजा है। दरअसल राहुल गांधी कुछ दिनों पहले हाथरस गए थे और उन्होंने वहां जाकर ‘बिटिया’ के परिजनों मुलाकात की थी। इसके बाद उन्होंने सोशल मीडिया पर एक पोस्ट डाली थी जिसमें कहा था कि हाथरस में रेप पीड़िता के परिवार वाले घर में कैद हैं और गैंगरेप के आरोपी खुलेआम घूम रहे हैं।

अब राहुल गांधी की इसी सोशल मीडिया पोस्ट को लेकर उनको मानहानि का नोटिस भेजा गया है। इस संबंध में अधिवक्ता मुन्ना सिंह पुंढीर का कहना है कि जब कोर्ट ने मेरे मुवक्किलों रवि, रामू व लवकुश को बरी कर दिया है और इस मामले को दुष्कर्म केस भी नहीं माना है तो ऐसे में राहुल गांधी किसी पर उंगली उठाने वाले कौन हैं? अधिवक्ता ने कहा कि राहुल गांधी द्वारा मेरे मुवक्किलों के चरित्र पर सवाल उठाया गया है जो कि एक अपराध है इसलिए राहुल गांधी को मेरे तीनों मुवक्किलों को 50-50 लाख रुपए देने होंगे। मानहानि नोटिस में कहा गया है कि 15 दिन के अंदर राहुल गांधी तीनों पक्षकारों को 50-50 लाख रुपए की धनराशि दें।

अधिवक्ता मुन्ना सिंह पुंढीर ने कहा कि राहुल गांधी ने गंदी राजनीति के तहत जानबूझकर मेरे मुवक्किलों को बदनाम किया। जब कोर्ट ने उन्हें दोषी नहीं माना, इसके बावजूद राहुल गांधी उनको दुष्कर्मी बता रहे हैं यह अदालत की अवमानना है। ढाई साल तक मेरे मुवक्किलों को सामूहिक दुष्कर्म, हत्या जैसे झूठे आरोपों के कारण जेल में रहना पड़ा और बदनामी झेली। अब कोर्ट से बरी होने के बाद जब तीनों मुवक्किल समाज में फिर से मुख्यधारा से जुड़ने का प्रयास कर रहे ऐसे में राहुल का उन पर दोषारोपण करना पूरी तरह अनुचित है।

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