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Citizenship Law: चार साल, दो महीने और 29 दिन की देरी के बाद मोदी सरकार ने जारी की CAA की अधिसूचना, जानिए क्यों लगा इतना समय?

नई दिल्ली। नागरिकता संशोधन अधिनियम 2019 (सीएए) को मोदी सरकार ने चार साल, दो महीने और 29 दिन की देरी के बाद अधिसूचना जारी करके लागू कर दिया है। गौरतलब है कि सीएए को भारतीय संसद से पारित हुए करीब पांच साल बीत चुके हैं। अधिसूचना जारी होने के बाद, बांग्लादेश, पाकिस्तान और अफगानिस्तान से 31 दिसंबर 2014 से पहले भारत आए हिंदू, सिख, जैन, बौद्ध, पारसी और ईसाई समुदायों से संबंधित गैर-मुस्लिम प्रवासियों को भारतीय नागरिकता प्रदान की जाएगी।

5 साल बाद क्यों लागू हो रहा है कानून?

हालाँकि यह कानून पाँच साल पहले बनाया गया था, लेकिन इसके कार्यान्वयन में देरी हुई। जब इसे पहली बार प्रस्तावित किया गया था तो शुरू में इसका काफी विरोध हुआ था। दिल्ली के शाहीन बाग में प्रदर्शनकारियों ने इसके खिलाफ कई महीनों तक प्रदर्शन किया. फिर कोविड-19 महामारी उभरी, जिसने विरोध प्रदर्शनों को धीमा कर दिया, लेकिन सरकार भी महामारी के प्रबंधन में व्यस्त हो गई और सीएए मुद्दे को ठंडे बस्ते में डाल दिया। जैसे-जैसे महामारी कम हुई, सरकार अन्य मामलों में उलझ गई, जिससे नागरिकता संशोधन अधिनियम को लागू करने में और देरी हुई। अब सरकार ने इसे लागू करने का फैसला किया है.

विरोध के कारण देरी

नागरिकता संशोधन कानून को लेकर कई गलतफहमियां और अफवाहें फैली हुई हैं। इस कानून को लेकर आम जनता में कई तरह की गलतफहमियां थीं। इसलिए, सरकार ने इसे लागू करने में जल्दबाजी नहीं की। अब स्थिति पहले की तुलना में काफी स्पष्ट है, जिससे इसे लागू किया जा रहा है।

राज्यों के बीच भिन्न-भिन्न विचार

इस कानून पर पश्चिम बंगाल जैसे राज्यों की अलग-अलग राय थी. राज्य सरकारों ने घोषणा की कि वे अपने क्षेत्रों में इस कानून को लागू करने की अनुमति नहीं देंगे। राज्य सरकारों के इस रुख ने भी कानून को लागू करने में देरी में योगदान दिया। कई राज्यों में सत्ता परिवर्तन हुआ है, जिससे कुछ राज्य सरकारों के रुख में बदलाव आया है।

बीजेपी में आंतरिक असंतोष

इस कानून को लेकर भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) के भीतर आंतरिक मतभेद थे। कथित तौर पर इन असहमतियों के कारण कई पार्टी कार्यकर्ताओं ने पार्टी छोड़ दी। नतीजतन, सरकार ने कानून से जुड़ी गलतफहमियों को दूर करने के लिए कदम उठाए।

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