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Arvind Kejriwal: आबकारी नीति मामले में न्यायिक हिरासत बढ़ने के बाद अरविंद केजरीवाल को मिली बड़ी राहत, HC ने स्वीकार की ये याचिका

नई दिल्ली। आबकारी नीति मामले में न्यायिक हिरासत बढ़ने के बाद अरविंद केजरीवाल को बड़ी राहत मिली है।  गौर करने वाली बात ये है कि गुरुवार को दिल्ली आबकारी नीति से जुड़े चल रहे मनी लॉन्ड्रिंग मामले में दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की न्यायिक हिरासत बढ़ा दी गई है। हालांकि, सीएम के लिए थोड़ी राहत की बात यह है कि दिल्ली उच्च न्यायालय ने जेल में रहते हुए अपनी कानूनी टीम से अतिरिक्त मुलाकात की उनकी याचिका को स्वीकार कर लिया है। बार एंड बेंच के अनुसार, न्यायमूर्ति नीना बंसल कृष्णा ने कहा, “विशेष परिस्थितियों में विशेष उपचार की आवश्यकता होती है। उपरोक्त चर्चा के आलोक में, यह माना जाता है कि निष्पक्ष सुनवाई और प्रभावी कानूनी प्रतिनिधित्व के मौलिक अधिकार के लिए, याचिकाकर्ता को अपने वकीलों के साथ प्रति सप्ताह वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से दो अतिरिक्त कानूनी मुलाकात करने की अनुमति दी जानी चाहिए।”


न्यायमूर्ति नीना बंसल कृष्णा ने आगे कहा, “याचिकाकर्ता के जेल में रहने तक याचिका को स्वीकार किया जाता है।” उल्लेखनीय है कि अतिरिक्त कानूनी मुलाकातों के लिए केजरीवाल की याचिका को पहले निचली अदालत की न्यायाधीश कावेरी बावेजा ने खारिज कर दिया था। इससे पहले, गुरुवार 25 जुलाई को दिल्ली की एक अदालत ने आबकारी नीति से जुड़े कथित मनी लॉन्ड्रिंग और भ्रष्टाचार के मामलों में केजरीवाल की न्यायिक हिरासत बढ़ा दी थी।

विशेष न्यायाधीश कावेरी बावेजा ने प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) द्वारा जांचे जा रहे मनी लॉन्ड्रिंग मामले में केजरीवाल की हिरासत 31 जुलाई तक बढ़ा दी। इसके अलावा, केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) द्वारा दर्ज भ्रष्टाचार के एक मामले में उनकी न्यायिक हिरासत 8 अगस्त तक बढ़ा दी गई। संबंधित घटनाक्रम में, अदालत ने मनी लॉन्ड्रिंग मामले में आम आदमी पार्टी के नेता और दिल्ली के पूर्व उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया और अन्य आरोपियों की न्यायिक हिरासत भी 31 जुलाई तक बढ़ा दी। आरोपियों को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए अदालत में पेश किया गया।

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