नई दिल्ली। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को राऊज एवेन्यू कोर्ट द्वारा जमानत मिलने के अगले ही दिन आज हाईकोर्ट से तगड़ा झटका लग गया। केजरीवाल के जेल से बाहर आने से पहले ही ईडी ने जमानत के फैसले को हाईकोर्ट में चुनौती दे दी जिस पर उच्च न्यायालय ने रोक लगा दी। अब केजरीवाल फिलहाल जेल से बाहर नहीं आ पाएंगे। जब तक ईडी की इस याचिका पर सुनवाई पूरी नहीं हो जाती तब तक राऊज एवेन्यू कोर्ट का फैसला प्रभावी नहीं माना जाएगा।
प्रवर्तन निदेशालय ने केजरीवाल की जमानत खारिज करने की मांग वाली याचिका हाईकोर्ट में दाखिल करते हुए इस पर त्वरित सुनवाई की मांग की थी जिसे स्वीकार करते हुए राऊज एवेन्यू कोर्ट के फैसले पर रोक लगा दी। ईडी की ओर से दायर कोर्ट में पेश एएसजी एस. वी. राजू ने कहा कि राऊज एवेन्यू कोर्ट में हमको अपनी बात रखने का मौका नहीं दिया गया। हमने जिरह के लिए समय मांगा था वो भी नहीं दिया, यहां तक कि अभी अदालत के आदेश की कॉपी भी नही मिली है, ऐसे में हमारी मांग है कि अरविंद केजरीवाल की जमानत को खारिज किया जाए।
दिल्ली शराब घोटाले से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग केस में ईडी ने अरविंद केजरीवाल को 21 मार्च को गिरफ्तार किया था। उसके बाद से वो तिहाड़ जेल में न्यायिक हिरासत में हैं। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने लोकसभा चुनाव में प्रचार के लिए केजरीवाल को 10 मई को 21 दिनों की अंतरिम जमानत दी थी। चुनाव खत्म होने के बाद 2 जून को केजरीवाल ने सरेंडर कर दिया था। इससे पहले, आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद संजय सिंह ने कहा था कि अरविंद केजरीवाल के खिलाफ ईडी ने फर्जी केस बनाया था, ऐसे में ईडी को दिल्ली हाईकोर्ट में राहत नहीं मिलेगी। आपको बता दें कि केजरीवाल को जमानत के फैसले के बाद दिल्ली, पंजाब समेत अन्य जगहों पर आप कार्यकर्ताओं ने पटाखे फोड़कर खुशी का इजहार किया था।