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भीम आर्मी चीफ चंद्रशेखर को मिली जमानत लेकिन कोर्ट ने रखी ये शर्त

नई दिल्ली। भीम आर्मी चीफ चंद्रशेखर को दिल्ली की तीस हजारी कोर्ट से जमानत मिल गई है। जमानत देते हुए कोर्ट ने चंद्रशेखर को फटकार भी लगाई। कोर्ट ने कहा कि, आपको देश की संस्थाओं और पीएम का सम्मान करना होगा। जमानत देने के साथ कोर्ट ने एक शर्त भी रखी है।

कोर्ट ने रखी शर्त

कोर्ट ने अपनी शर्त में कहा कि, चंद्रशेखर अगले 4 सप्ताह तक दिल्ली में नहीं रहेंगे, क्योंकि दिल्ली में विधानसभा चुनाव होने वाले हैं। अदालत ने कहा कि, जब तक मामले में चार्जशीट दायर नहीं होती है, तब तक वो हर शनिवार को सहारनपुर में एसएचओ के सामने हाजिरी देंगे।

संस्थाओं और प्रधानमंत्री का सम्मान करना चाहिए

बुधवार को सुनवाई के दौरान तीस हजारी कोर्ट ने चंद्रशेखर आजाद को फटकार भी लगाई। कोर्ट ने चंद्रशेखर से कहा कि आपको देश की संस्थाओं और प्रधानमंत्री का सम्मान करना चाहिए। इससे पहले मंगलवार को अदालत ने भीम आर्मी प्रमुख चंद्रशेखर आजाद के खिलाफ एक भी सबूत पेश नहीं कर पाने को लेकर दिल्ली पुलिस को फटकार लगाई थी।

क्यों हुई थी गिरफ्तारी

बता दें कि दिल्ली पुलिस ने भीम आर्मी चीफ चंद्रशेखर आजाद को नागरिकता संशोधन अधिनियम (सीएए) को लेकर हुए विरोध प्रदर्शन के दौरान हिंसा में शामिल होने के संदेह में पिछले महीने दरियागंज से गिरफ्तार किया था। उनको जामा मस्जिद के बाहर से गिरफ्तार किया गया था।

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