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भीम आर्मी चीफ चंद्रशेखर को मिली जमानत लेकिन कोर्ट ने रखी ये शर्त

भीम आर्मी चीफ चंद्रशेखर को दिल्ली की तीस हजारी कोर्ट से जमानत मिल गई है। जमानत देते हुए कोर्ट ने चंद्रशेखर को फटकार भी लगाई।

Saharanpur: Bhim Army chief Chandrashekhar Azad being released from Saharanpur Jail, in Saharanpur, Friday, Sept 14, 2018. Azad was arrested from Himachal Pradesh's Dalhousie in June last year in connection with the May 5 caste violence in which one person was killed and 16 others were injured at Shabbirpur village in Saharanpur. (PTI Photo) (PTI9_14_2018_000121B)

नई दिल्ली। भीम आर्मी चीफ चंद्रशेखर को दिल्ली की तीस हजारी कोर्ट से जमानत मिल गई है। जमानत देते हुए कोर्ट ने चंद्रशेखर को फटकार भी लगाई। कोर्ट ने कहा कि, आपको देश की संस्थाओं और पीएम का सम्मान करना होगा। जमानत देने के साथ कोर्ट ने एक शर्त भी रखी है।

Chandrashekhar released from jail

कोर्ट ने रखी शर्त

कोर्ट ने अपनी शर्त में कहा कि, चंद्रशेखर अगले 4 सप्ताह तक दिल्ली में नहीं रहेंगे, क्योंकि दिल्ली में विधानसभा चुनाव होने वाले हैं। अदालत ने कहा कि, जब तक मामले में चार्जशीट दायर नहीं होती है, तब तक वो हर शनिवार को सहारनपुर में एसएचओ के सामने हाजिरी देंगे।

chandrashekhar azad got bail

संस्थाओं और प्रधानमंत्री का सम्मान करना चाहिए

बुधवार को सुनवाई के दौरान तीस हजारी कोर्ट ने चंद्रशेखर आजाद को फटकार भी लगाई। कोर्ट ने चंद्रशेखर से कहा कि आपको देश की संस्थाओं और प्रधानमंत्री का सम्मान करना चाहिए। इससे पहले मंगलवार को अदालत ने भीम आर्मी प्रमुख चंद्रशेखर आजाद के खिलाफ एक भी सबूत पेश नहीं कर पाने को लेकर दिल्ली पुलिस को फटकार लगाई थी।

chandrasekhar jama mosque

क्यों हुई थी गिरफ्तारी

बता दें कि दिल्ली पुलिस ने भीम आर्मी चीफ चंद्रशेखर आजाद को नागरिकता संशोधन अधिनियम (सीएए) को लेकर हुए विरोध प्रदर्शन के दौरान हिंसा में शामिल होने के संदेह में पिछले महीने दरियागंज से गिरफ्तार किया था। उनको जामा मस्जिद के बाहर से गिरफ्तार किया गया था।