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PM Awas Yojna: पीएम आवास योजना के नियमों में हुआ परिवर्तन, देखें कितनी मिलेगी सब्सिडी

नई दिल्ली: केन्द्र की मोदी सरकार ने गरीब और मध्यम वर्ग के लोगों को घर देने के इरादे से PM Awas Yojna की शुरुआत की है। इस योजना के तहत देश के लगभग सभी राज्यों और केन्द्र शासित प्रदेशों में जरूरतमंद लोगों को घर प्रदान करने का काम जारी है। PM Awas Yojna के अंतर्गत गरीब और मध्यम आय वाले वर्ग के लोगों के लिए सब्सिडी मुहैया करवाई जाती है और इसी क्रम में उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ने भी एक लाख नए मकानों को बनाने का लक्ष्य निर्धारित किया है। मिली जानकारी के अनुसार, मकानों पर सब्सिडी देने का लक्ष्य शुरू हो चुका है।

अगले 100 दिनों की बात करें, तो केन्द्र सरकार 1 लाख आवासों और मुख्यमंत्री आवास योजना के अन्तर्गत करीब 8200 मकानों का निर्माण करवाने जा रही है। इसके लिए उत्तर प्रदेश में उपमुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने कार्य की योजना तैयार करके काम की शुरुआत कर दी है। इसके लिए सरकार ने लाभार्थियों का पंजीकरण कर सब्सिडी वितरण पर भी काम करना शुरू कर दिया है। बता दें, कि सरकार ये सब्सिडी घर खरीदने के लिए होम लोन के रेट पर ब्याज देती है। इसके लिए अधिकतम सीमा 2.67 लाख रुपए तक कर दी गई है।

यहां पर गौर करने वाली बात ये है कि पहले होम लोन 3 लाख से 6 लाख तक ही मिलता था। अब इसे बढ़ाकर 18 लाख रुपए किया जा चुका है। इस आवास योजना का लाभ लाखों लोग ले चुके हैं। प्रधानमंत्री आवास योजना के नियमों में हुए इस बदलाव के बाद अब और भी कई लोग लाभान्वित होंगे।

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