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EWS Reservation: कांग्रेस प्रवक्ता उदित राज ने ईडब्ल्यूएस कोटा फैसले पर सुप्रीम कोर्ट को बताया जातिवादी, देखिए और किसने क्या दिया रिएक्शन

supreme court

नई दिल्ली। संविधान में आर्थिक रूप से पिछड़े लोगों को 10 फीसद आरक्षण देने का प्रावधान किया गया है, लेकिन बीते दिनों कोर्ट में याचिका दाखिल की गई, जिसमें आर्थिक रूप से पिछड़े लोगों को आरक्षण देने के प्रावधान को चुनौती दी गई थी। हालांकि, विगत दिनों इस पर सुनवाई हुई थी, लेकिन फैसला सुरक्षित रख लिया गया था, मगर आज यानी की सोमवार को फिर सुनवाई हई। बता दें कि सुप्रीम कोर्ट के पांच जजों की पीठ ने याचिका पर सुनवाई की जिसमें  3:2 के फैसले के साथ ही आर्थिक रूप से पिछड़े लोगों को मिलने वाले आरक्षण को बरकरार रखने का फैसला किया गया।

जस्टिस एम बेला त्रिवेदी, जस्टिस दिनेश महेश्वरी और जस्टिस पारदीवाला ने आर्थिक रूप से पिछड़े लोगों को मिलने वाले 10 फीसद के आरक्षण के प्रावधान पर मुहर लगाई, लेकिन जस्टिस यूयू ललित और रविंद्र भट की पीठ ने असहमति जताई। बता दें कि उक्त फैसले पर सभी जजों ने अपनी सहमति और असहमति पर तर्क भी पेश किए हैं। अब सुप्रीम कोर्ट के फैसले की अलग-अलग तरह से व्यख्या की जा रही है, कोई इसे लोगों के हितकारी बता रहा है, तो किसी ने कोर्ट के फैसले की आलोचना कर रहा है। इतना ही नहीं, उदित राज ने तो सुप्रीम कोर्ट को ही जातिवादी बता दिया। चलिए और आगे आपको बताते हैं कि किसने क्या कहा?

यहां देखिए लोगों की प्रतिक्रियाएं 

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