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Gorakhnath Temple: गोरखनाथ मंदिर पर हमले के दोषी मुर्तजा को फांसी की सजा, NIA की स्पेशल कोर्ट का फैसला

Gorakhnath Temple: कोर्ट ने आरोपी मुर्तजा को दोषी पाया है, जिसके बाद उसे फांसी की सजा सुनाई गई है। बता दें कि उसके खिलाफ यूएपीए एक्ट के तहत मामला भी दर्ज किया गया था। कोर्ट ने उसे आरोपी बताया था। सोमवार को उसे कड़ी सुरक्षा के बीच कोर्ट में पेश किया था। उल्लेखनीय है कि अप्रैल 2022 में आरोपी मुर्तजा ने गोरखनाथ मंदिर में हमला करने की कोशिश की थी।

नई दिल्ली। गोरखपुर के गोरखनाथ मंदिर में हमला करने के मामले में आरोपी अहमद मुर्तजा को एनआईए कोर्ट ने फांसी की सजा सुनाई है। कोर्ट ने आरोपी मुर्तजा को दोषी पाया है, जिसके बाद उसे फांसी की सजा सुनाई गई है। बता दें कि उसके खिलाफ यूएपीए एक्ट के तहत मामला भी दर्ज किया गया था।  सोमवार को उसे कड़ी सुरक्षा के बीच कोर्ट में पेश किया गया। आरोपी मुर्तजा अहमद को एटीएस के विशेष न्यायाधीश विवेकानंद शरण पांडेय ने सजा सुनाई है।

उल्लेखनीय है कि अप्रैल 2022 में आरोपी मुर्तजा ने गोरखनाथ मंदिर पर हमला किया था। सुरक्षा पर तैनात मुख्य कांस्टेबल विनय कुमार मिश्रा ने मुर्तजा के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई। उन्होंने अपनी शिकायत में मुर्तजा पर मंदिर पर अटैक करने का आरोप लगाया था। उन्होंने कहा था कि वे मंदिर के गेट नंबर एक पर सुरक्षा में तैनात थे। तभी मुर्तजा ने सुरक्षा में तैनात अनिल कुमार से हथियार छीन लिया। इस बीच जैसे ही अन्य सुरक्षाकर्मी बीच-बचाव करने आए , तो मुर्तजा ने उन पर भी हमला करने की कोशिश की। इस दौरान धार्मिक नारे भी लगाए थे। हालांकि, बाद में मौके पर मौजूद अन्य पुलिसकर्मियों ने मुर्तजा को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया। उसके पास से लेपटॉप सहित उर्दू में लिखित अन्य सामग्री भी बरामद किए गए थे, जिसके आतंकी कनेक्शन सामने आए थे। इसके बाद कोर्ट ने मामले की जांच एनआईए को सौंप दी।

उधर, जांच संपन्न होने के बाद एसपी संजय वर्मा ने कोर्ट में आरोपपत्र दाखिल किया था। जिसके बाद एटीएस ने 25 अप्रैल 2022 को उसे कोर्ट में पेश किया था। जहां से उसे पुलिस हिरासत में भेज दिया गया था। बता दें कि कोर्ट ने 27 गवाहों द्वारा पेश किए गए तथ्यों के बाद मुर्तजा को फांसी की सजा सुनाई।

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