नई दिल्ली। नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो की दिल्ली जोनल यूनिट ने वित्तीय जांच के दौरान शौकत हुसैन शाह उर्फ तहमिल हुसैन उर्फ विनोद और उनके सहयोगी इरफान अहमद शांगलू के 10 बैंक खातों से कुल ₹76,58,886/- की राशि फ्रीज कर दी है। यह कार्रवाई एनडीपीएस एक्ट 1985 की धारा 68F (1) के तहत की गई।
गुप्त सूचना पर कार्रवाई
इससे पहले 23 अगस्त 2023 को एनसीबी को एक गुप्त सूचना के आधार पर दिल्ली स्थित एक कुरियर कंपनी से एक संदिग्ध पार्सल को रोका गया। जांच के दौरान पार्सल से 824 ग्राम केटामाइन बरामद हुआ। इसके बाद, 24 अगस्त 2023 को एक और पार्सल को पकड़ा गया, जिसमें से 998.2 ग्राम केटामाइन जब्त किया गया।
आरोपियों की गिरफ्तारी और केटामाइन बरामदगी
जांच के दौरान, इन पार्सलों के भेजने वाले शौकत हुसैन शाह को गिरफ्तार किया गया। उनकी निशानदेही पर दिल्ली स्थित उनके किराए के मकान से 8.830 किलोग्राम केटामाइन बरामद किया गया। आगे की जांच में उनके सहयोगी इरफान अहमद शांगलू को भी 4 दिसंबर 2023 को गिरफ्तार कर लिया गया। फिलहाल दोनों आरोपी तिहाड़ जेल में न्यायिक हिरासत में हैं।
क्या है NCB?
केटामाइन है एक प्रतिबंधित पदार्थ
केटामाइन को एनडीपीएस एक्ट 1985 के तहत मादक पदार्थों की सूची में रखा गया है। यह पदार्थ उच्च दुरुपयोग और लत लगाने की संभावना के कारण प्रतिबंधित है। इसके बिना लाइसेंस या वैध डॉक्टर की पर्ची के बिना कब्जा, बिक्री, खरीद, परिवहन और सेवन कानूनन अपराध है। एनडीपीएस एक्ट की धारा 22 के तहत इसके वाणिज्यिक मात्रा में अपराध के लिए न्यूनतम 10 साल और अधिकतम 20 साल की सजा और ₹2 लाख तक का जुर्माना हो सकता है। एनसीबी ने आरोपियों के बैंक खातों की जांच में यह पाया कि इन खातों में जमा राशि मादक पदार्थों के अवैध व्यापार से प्राप्त की गई थी। इस आधार पर यह राशि जब्त की गई।
दोनों आरोपियों के खिलाफ 15 फरवरी 2024 को इस मामले में शिकायत दर्ज की गई थी। एनसीबी ने मामले की गहन जांच करते हुए इसे मादक पदार्थों की तस्करी के खिलाफ बड़ी सफलता करार दिया है।