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योगी सरकार के एक्शन का असर, लव जिहाद के खिलाफ जारी हुआ फतवा, जानिए इसमें है क्या?

Love Jihad Photo

नई दिल्ली। जबरन धर्म बदलकर शादी करने का झांसा देने वालों को सबक सिखाने के लिए योगी सरकार ने ‘लव जिहाद’ को लेकर एक अध्यादेश पारित कर दिया है। जिसमें अब स्वार्थ के लिए धर्म परिवर्तन करवाना गैर कानूनी होगा और इसके लिए केस भी दर्ज होगा। बता दें कि उत्तर प्रदेश में जबरन धर्म परिवर्तन करवाने पर अब नकेल कसनी शुरू हो चुकी है। पिछले कुछ दिनों में इस तरह के मामलों यूपी के बरेली में दो केस दर्ज हो चुके हैं। ऐसे में अब मंगलवार को दरगाह-ए-आला हजरत परिसर स्थित रजवी दारुल इफ्ता से फतवा जारी किया गया है। इस फतवे में कहा गया है कि,  लालच देकर या जबरन धर्म परिवर्तन कराना जायज नहीं है। यह फतवा मंगलवार को सोशल मीडिया पर वायरल भी हो गया। वहीं धर्म परिवर्तन को लेकर दरगाह आला हजरत परिसर में स्थित मरकज-ए-दारुल इफ्ता के मुफ्तियों से राष्ट्रीय सुन्नी उलेमा काउंसिल के अध्यक्ष मौलाना इंतजार अहमद कादरी ने  सवाल पूछा, ‘‘क्या कोई मुस्लिम लड़का किसी गैर मुस्लिम लड़की से शादी करने के लिए धोखाधड़ी करके उसका मजहब बदलवा सकता है? इसके अलावा क्या शरीयत में लव जिहाद का कोई वजूद है?’’

इसका जवाब में फतवा जारी करते हुए दारुल इफ्ता के अध्यक्ष मुफ्ती मुसीबुर्रहमान रजवी ने कहा कि, कुरान और शरीयत की रोशनी में कहा गया है कि लालच के सहारे या जबरन धर्म परिवर्तन कराना नाजायज है। दारुल इफ्ता के उलमा ने योगी सरकार द्वारा लाए गए कानून का समर्थन भी किया है।

बता दें कि फतवे में कहा गया है कि, इस्लाम में लव जिहाद जैसी चीज की कोई जगह नहीं है, पश्चिमी सभ्यता से फैली यह सामाजिक बुराई है, लव अंग्रेजी शब्द है जबकि जिहाद अरबी का शब्द है व इनका एक दूसरे से संबंध नहीं है, शरीयत की नजर में लव जिहाद की कोई है हैसियत नहीं है।

फतवे में लव जिहाद शब्दों को भी स्पष्ट किया गया है। गौरतलब है कि दरगाह आला हजरत सुन्नी बरेलवी मसलक की अकीदत का मरकज है। इसकी दुनिया भर में अलग पहचान है। यहां से मुसलमानों को विभिन्न विषयों पर मजहबी लिहाज से जानकारी भी दी जाती है।

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