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गुजरात सरकार हुई सख्त, नहीं पहना फेस मास्क तो भरना पड़ेगा 1000 रुपए जुर्माना

नई दिल्ली। गुजरात में कोरोनावायरस के सकारात्मक मामलों की संख्या लगातार बढ़ रही है। राज्य सरकार द्वारा लोगों को घर से बाहर निकलने पर फेस मास्क पहनने की सलाह दी गई है। परंतु अभी भी कई लोग सरकार द्वारा दी गई सलाह का पालन पूरी तरह से नहीं कर रहे हैं। लोगों द्वारा हो रही लापरवाही के कारण सरकार द्वारा उनपर जुर्माना लगाया जाता है। हालांकि जुर्माना लगाने के बाद भी कई लोग एहतियात नहीं बरत रहें।

इसलिए राज्य सरकार द्वारा एक बार फिर जुर्माने की राशि बढ़ा दी गई है। मुख्यमंत्री विजय रूपाणी ने मास्क नहीं पहनने पर 1,000 रुपये का जुर्माना लगाने का आदेश दिया है। यह नियम 11 अगस्त यानी मंगलवार से लागू होगा।

रिपोर्ट के अनुसार, कोरोना महामारी के बाद जब तंत्र द्वारा जुर्माना शुरू किया गया। तब यह मात्र 200 रुपए था, पर अहमदाबाद नगर निगम ने जुर्माना बढ़ाने का फैसला किया और सार्वजनिक रूप से थूंकने वाले और मास्क न पहनने वालों पर 500 रुपये का जुर्माना लगाया। राज्य सरकार ने तब राज्य के सभी जिलों और शहरों में रहने वाले लोगों से 500 रुपये लेने की घोषणा की थी।

लेकिन अब उच्च न्यायालय के आदेश के बाद, मुख्यमंत्री विजय रूपाणी ने फिर से मास्क न पहनने पर जुर्माना बढ़ा दिया है। मंगलवार, 11 अगस्त से, जो लोग बिना मास्क के सार्वजनिक रूप से दिखाई देंगे, उन पर 1,000 रुपये का जुर्माना लगाया जाएगा। यह बात मुख्यमंत्री विजय रूपानी ने एक संवाददाता सम्मेलन में कही।

मुख्यमंत्री विजय रूपाणी ने कहा, ‘मैं गुजरात के सभी नागरिकों से अपील करता हूं कि वे जन्माष्टमी सहित आने वाले त्योहारों के दौरान भीड़ ना करे। ऐसे भीड़भरे स्थान में कोरोना संक्रमण व्यापक रूप से फैल सकता है।’

मुख्यमंत्री ने कहा, ‘कोरोना को हराना हम सभी के हाथ में ही हैं।’ जुर्माने की राशि में वृद्धि के बारे में, मुख्यमंत्री ने कहा कि, ‘सरकार ने गुजरात उच्च न्यायालय के फैसले के बाद इस पर विचार विमर्श किया था और जिसके बाद कल से मास्क न पहनने वाले लोगों से 1000 रुपए का जुर्माना लिया जाएगा।

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