News Room Post

Mahadev Satta Case: महादेव सट्टा एप मामले में पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल को लगा बड़ा झटका, छत्तीसगढ़ पुलिस ने दर्ज की FIR

bhupesh baghel

नई दिल्ली। महादेव ऑनलाइन बुक ऐप घोटाले में छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल को बड़ा झटका लगा है। इस मामले में छत्तीसगढ़ पुलिस ने उन्हें आरोपी बनाया है। इस ऐप की अनुमानित कीमत लगभग ₹6,000 करोड़ है और यह मामला लोकसभा चुनाव से पहले कांग्रेस नेता के लिए कई चुनौतियां खड़ी कर सकता है। बघेल पर धोखाधड़ी, आपराधिक साजिश, विश्वासघात और भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम की विभिन्न धाराओं सहित आईपीसी की विभिन्न धाराओं के तहत आरोप लगाया गया है। एफआईआर में बघेल के साथ-साथ महादेव ऐप के प्रमोटर सौरभ चंद्राकर और रवि उप्पल समेत 16 अन्य लोगों के नाम शामिल हैं।

आरोपों से पता चलता है कि राज्य सरकार के वरिष्ठ स्तर के अधिकारी वित्तीय लाभ के बदले महादेव ऐप की अवैध गतिविधियों को अनुमति देने में शामिल थे। इस साल की शुरुआत में, प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) से रिपोर्ट मिलने के बाद, राज्य पुलिस ने बघेल के खिलाफ मामला दर्ज किया था। ईडी की रिपोर्ट में आरोप लगाया गया कि चंद्राकर और उप्पल ने बघेल को ₹508 करोड़ की रिश्वत दी थी। चंद्राकर और उप्पल दोनों फिलहाल संयुक्त अरब अमीरात की निगरानी में हिरासत में हैं। भारतीय विदेश मंत्रालय पहले ही यूएई को उनके प्रत्यर्पण के लिए अनुरोध भेज चुका है।

छत्तीसगढ़ पुलिस ने इस मामले में एफआईआर दर्ज की है, जिसमें कहा गया है कि महादेव बुक ऐप के प्रमोटरों ने अपनी अवैध गतिविधियों के खिलाफ किसी भी कार्रवाई को रोकने के लिए विभिन्न पुलिस अधिकारियों, प्रशासनिक अधिकारियों और प्रभावशाली राजनीतिक हस्तियों को रिश्वत दी थी। प्रमोटरों ने इस पैसे को उच्च-रैंकिंग अधिकारियों को हस्तांतरित करने के लिए बिचौलियों का इस्तेमाल किया।


इसके अलावा, एफआईआर में आरोप लगाया गया है कि वरिष्ठ अधिकारियों ने अवैध संपत्ति अधिग्रहण के माध्यम से अवैध संवर्धन के लिए अपने आधिकारिक पदों का दुरुपयोग किया। गौरतलब है कि एफआईआर में किसी वरिष्ठ पुलिस या प्रशासनिक अधिकारी के नाम का जिक्र नहीं है। छत्तीसगढ़ पुलिस की एफआईआर के आधार पर प्रवर्तन निदेशालय भूपेश बघेल के खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग का नया मामला दर्ज कर सकता है।

Exit mobile version