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Air Pollution: कैसे कम होगा दिल्ली-एनसीआर में प्रदूषण, केंद्र सरकार ने बनाया कानून, जानिए इसमें क्या है खास…

delhi pollution

नई दिल्ली। दिल्ली-एनसीआर (Delhi-NCR) में वायू प्रदूषण (Air Pollution) हर रोज बढ़ रहा है। इससे लोगों को सांस लेने की समस्या के साथ कई परेशानियों का सामना कराना पड़ रहा है। ऐसे में वायु प्रदूषण की समस्या से निपटने के लिए केंद्र सरकार नया कानून लागू (New Law) कर दिया है। इसके नियमों का उल्लंघन करने पर 5 साल तक की जेल और 1 करोड़ रुपए तक जुर्माना या फिर दोनों का प्रावधान किया गया है।

कानून और न्याय मंत्रालय ने गुरुवार को यह अध्यादेश जारी किया है। मंत्रालय का कहना है, ”अध्यादेश को कमिशन फॉर एयर क्वॉलिटी मैनेजमेंट इन एनसीआर एंड अजॉइनिंग एरियाज ऑर्डिनेंस 2020 कहा जाएगा। यह राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र (एनसीआर) और इसके साथ लगते इलाकों में लागू होगा। यह एनसीआर में वायु प्रदूषण से संबंधित मामलों से संबंधित है। यह एक बार में लागू होगा।”

बुधवार को राष्ट्रपति ने अध्यादेश पर हस्ताक्षर कर दिए हैं। जारी अध्यादेश के मुताबिक, दिल्ली से जुड़े वे इलाके जहां यह लागू हो सकता है उनमें पंजाब, हरियाणा, राजस्थान और उत्तर प्रदेश और दिल्ली-एनसीआर से सटे इलाके शामिल हैं जहां प्रदूषण का स्रोत मौजूद है और जो राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में वायु की गुणवत्ता पर खराब असर डाल रहा है। कानून को सख्ती से लागू कराने के लिए एक कमीशन का गठन किया जाएगा, जिसमें 20 सदस्य होंगे।

मंत्रालय ने कहा, ”कमीशन की ओर से जारी किसी आदेश और निर्देश या प्रावधानों का उल्लंघन दंडनीय अपराध होगा और पांच साल तक जेल या 1 करोड़ रुपये तक जुर्माना या फिर दोनों सजा दी जा सकती है।”

दिल्ली-एनसीआर में प्रदूषण की स्थिति गंभीर

दिल्ली-एनसीआर में प्रदूषण की स्थिति लगातार गंभीर बनी हुई है। दिल्ली में गुरुवार दोपहर 2 बजे वायु गुणवत्ता सूचकांक (एक्यूआई) 402 दर्ज किया गया। एक्यूआई का 24 घंटे का औसत बुधवार को 297, मंगलवार को 312, सोमवार को 353, रविवार को 349, शनिवार को 345 और शुक्रवार को 366 था।

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