News Room Post

Sambhal Jama Masjid Survey Matter: ‘प्लेसेज ऑफ वर्शिप एक्ट के बावजूद कोर्ट धार्मिक स्थलों के सर्वे का आदेश दे रहे’, संभल जामा मस्जिद मामले में सुप्रीम कोर्ट में जमीयत उलेमा-ए-हिंद की याचिका

jamiyat ulama i hind

नई दिल्ली। यूपी के संभल स्थित जामा मस्जिद के सर्वे के स्थानीय कोर्ट के आदेश के खिलाफ मुस्लिमों के संगठन जमीयत उलेमा-ए-हिंद ने अब सुप्रीम कोर्ट का रुख किया है। जमीयत उलेमा-ए-हिंद ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल की है। अपनी याचिका में जमीयत उलेमा-ए-हिंद ने दलील दी है कि 1991 में प्लेसेज ऑफ वर्शिप एक्ट बना था। इसके बावजूद तमाम कोर्ट धार्मिक स्थलों के सर्वे का आदेश दे रहे हैं। जमीयत ने इसे गलत बताते हुए कहा है कि प्लेसेज ऑफ वर्शिप एक्ट को पूरी तरह लागू करना चाहिए। प्लेसेज ऑफ वर्शिप एक्ट पर जमीयत उलेमा-ए-हिंद ने पहले भी सुप्रीम कोर्ट में अर्जी दी थी। इस पर जल्द सुनवाई की मांग भी उसने की है।

प्लेसेज ऑफ वर्शिप एक्ट को नरसिंह राव की कांग्रेस सरकार ने पास किया था। इस एक्ट में कहा गया है कि 15 अगस्त 1947 को जिस धार्मिक स्थल की जो स्थिति थी, वैसी ही रखी जाएगी। उसमें कोई रद्दोबदल नहीं किया जा सकता। अयोध्या के बाबरी मस्जिद-राम जन्मभूमि मसले को प्लेसेज ऑफ वर्शिप एक्ट से बाहर रखा गया था। पिछले साल ही वाराणसी के कोर्ट ने ज्ञानवापी मस्जिद के कोर्ट कमिश्नर और फिर एएसआई सर्वे का आदेश दिया था। इस सर्वे पर सुप्रीम कोर्ट ने भी रोक नहीं लगाई थी। सुप्रीम कोर्ट और वाराणसी के कोर्ट का कहना था कि प्लेसेज ऑफ वर्शिप एक्ट के तहत सर्वे पर रोक लगाने का कोई प्रावधान नहीं है। इसके बाद मथुरा में शाही ईदगाह मस्जिद और श्रीकृष्ण जन्मभूमि का मसला भी कोर्ट में सुना जाने लगा।

19 नवंबर 2024 को हिंदू पक्ष के वकील विष्णु शंकर जैन ने संभल के स्थानीय कोर्ट में शाही जामा मस्जिद की जगह श्री हरिहर मंदिर होने का दावा करते हुए सर्वे का आवेदन दिया। जिस पर कोर्ट ने उसी दिन सर्वे का आदेश कर दिया। इसके बाद उसी शाम सर्वे हुआ। संभल की शाही जामा मस्जिद का जब बीते रविवार सर्वे हो रहा था, उस वक्त भीड़ इकट्ठा हुई और फिर जमकर हिंसा भी हुई। हिंसा में 4 लोग गोली लगने से मारे गए। इस मामले में पुलिस ने अब तक 27 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। जबकि, 100 की पहचान की गई है। संभल के सांसद जिया उर रहमान बर्क को भी पुलिस ने आरोपी बनाते हुए नोटिस भेजा है। स्थानीय विधायक के बेटे का नाम भी पुलिस ने एफआईआर में लिखा है। बर्क और विधायक के बेटे पर भीड़ को उकसाकर हिंसा कराने का आरोप पुलिस ने लगाया है।

Exit mobile version