नई दिल्ली। दिल्ली हाईकोर्ट ने पूर्व ट्रेनी आईएएस पूजा खेडकर की अग्रिम जमानत की याचिका खारिज कर दी है। पूजा खेडकर पर धोखाधड़ी और गलत तरीके से ओबीसी और दिव्यांग कोटे से यूपीएससी परीक्षा में लाभ हासिल करने का आरोप लगा है। इस मामले में पूजा खेडकर ने गिरफ्तारी की आशंका के कारण अग्रिम जमानत की अर्जी दिल्ली हाईकोर्ट में दाखिल की थी। दिल्ली हाईकोर्ट के जस्टिस चंद्रधारी सिंह ने इस याचिका पर सुनवाई के बाद कहा कि पूजा खेडकर ने साजिश रची और देश की छवि को नुकसान पहुंचाया। ऐसे में उनकी अग्रिम जमानत याचिका खारिज की जाती है। अब पूजा खेडकर के सिर पर गिरफ्तारी की तलवार मंडराती दिख रही है। पहले ही ट्रायल कोर्ट ने उनकी अग्रिम जमानत की अर्जी खारिज कर दी थी।
दिल्ली हाईकोर्ट ने पूजा खेडकर की याचिका खारिज करते हुए उनको दोहरा झटका दिया है। दिल्ली हाईकोर्ट ने पूजा खेडकर की गिरफ्तारी पर लगी अंतरिम रोक भी हटा दी। इससे पहले दिल्ली हाईकोर्ट ने अगस्त 2024 में पूजा खेडकर की गिरफ्तारी पर रोक लगाई थी। पूजा खेडकर मामले की जांच दिल्ली पुलिस ने की थी और उसने हाईकोर्ट में अपनी रिपोर्ट में पूर्व ट्रेनी आईएएस पर आरोप लगाया था कि उन्होंने यूपीएससी परीक्षा पास करने के लिए धोखाधड़ी की है। इससे पहले इसी साल जुलाई में यूपीएससी ने पूजा खेडकर की आईएएस परीक्षा पास करने की उम्मीदवारी रद्द करते हुए भविष्य की सभी परीक्षा और चयन पर भी रोक लगा दी थी।
पूजा खेडकर महाराष्ट्र में तैनात थीं। वहां अपने वरिष्ठ के कमरे को कब्जे में करने और ट्रेनी आईएएस होने के बावजूद कार में पद का प्लेट लगाने के कारण चर्चा में आई थीं। इसके बाद उनका ट्रांसफर ठाणे कर दिया गया था। उसी दौरान पूजा खेडकर की मां मनोरमा खेडकर का एक पुराना वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया। जिसमें पूजा खेडकर की मां हाथ में पिस्टल लेकर गांव के लोगों को जमीन विवाद में धमकी देती नजर आई थीं। पुलिस ने इस पर कार्रवाई करते हुए मनोरमा खेडकर को भी गिरफ्तार कर जेल भेजा था। ये बात भी सामने आई थी कि पूजा खेडकर की मां और पिता ने तलाक ले लिया था, लेकिन साथ ही एक ही मकान में वो रहते थे।