नई दिल्ली। जमीयत उलेमा-ए-हिंद के दिल्ली हाईकोर्ट में याचिका दाखिल करने के बाद अब टेलर कन्हैयालाल की हत्या के एक आरोपी ने सुप्रीम कोर्ट का रुख किया है। टेलर कन्हैयालाल की हत्या के आरोपी मोहम्मद जावेद ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका देकर फिल्म ‘उदयपुर फाइल्स’ की रिलीज रोकने की गुहार लगाई है। कन्हैयालाल की हत्या के आरोपी ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका देकर कहा है कि फिल्म उदयपुर फाइल्स के रिलीज से इस केस की निष्पक्ष सुनवाई प्रभावित हो सकती है। टेलर कन्हैयालाल की हत्या के मामले में मोहम्मद जावेद आठवां आरोपी है। उसने कहा है कि केस का निपटारा होने तक फिल्म की रिलीज रोकी जाए।
कन्हैयालाल की हत्या के आरोपी मोहम्मद जावेद ने सुप्रीम कोर्ट में दाखिल याचिका में कहा है कि 11 जुलाई को फिल्म उदयपुर फाइल्स रिलीज होने जा रही है। इस फिल्म के जारी हुए ट्रेलर से लग रहा है कि उदयपुर फाइल्स सांप्रदायिक भावनाओं को भड़काने वाली है। उसने कहा है कि फिल्म में कन्हैयालाल की हत्या के आरोपियों को दोषी दिखाना इस केस की निष्पक्ष सुनवाई को प्रभावित कर सकती है। उसने संविधान के अनुच्छेद 21 का हवाला देते हुए याचिका में कहा है कि फिल्म उदयपुर फाइल्स से दर्शक कन्हैयालाल की हत्या के मामले में अपनी राय बना सकते हैं कि गिरफ्तार लोग दोषी हैं। मोहम्मद जावेद ने सिनेमैटोग्राफी एक्ट की धारा 6 का उल्लेख किया है और कहा है कि जनहित में केंद्र सरकार किसी फिल्म का सर्टिफिकेट रद्द कर सकती है और उदयपुर फाइल्स के मामले में ऐसा किया जाना चाहिए।
कन्हैयालाल तेली उदयपुर में टेलर का काम करते थे। उनकी जून 2022 में गर्दन काटकर हत्या की गई थी। उनकी हत्या के मुख्य आरोपी मोहम्मद रियाज और मोहम्मद गौस हैं। हत्या के आरोपियों ने वारदात के बाद वीडियो जारी कर कहा था कि कन्हैयालाल ने बीजेपी की नेता रहीं नूपुर शर्मा के पक्ष में जारी वीडियो शेयर किया था। इसी वजह से उनकी हत्या की। कन्हैयालाल की हत्या से पूरे देश में सनसनी फैली थी। अब उसी घटना पर फिल्म उदयपुर फाइल्स बनाई गई है। इससे पहले उदयपुर फाइल्स के निर्माता और डायरेक्टर ने सोशल मीडिया पर धमकियां दिए जाने का आरोप लगाया था।