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Ganesh Chaturthi: कर्नाटक के हुब्बली ईदगाह मैदान में गणेश चतुर्थी मनाने की हाईकोर्ट ने दी मंजूरी, बेंगलुरु के लिए सुप्रीम कोर्ट की इजाजत नहीं

karnataka high court

बेंगलुरु। कर्नाटक हाईकोर्ट ने हुब्बली ईदगाह मैदान में गणेश चतुर्थी कार्यक्रम करने की मंजूरी दे दी है। वहीं, दूसरी तरफ बेंगलुरु के ईदगाह मैदान में गणेश चतुर्थी मनाने पर सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगा दी है। पहले बात करते हैं हुब्बली के ईदगाह मैदान की। इस मामले में जस्टिस अशोक किनागी के चेंबर में मंगलवार देर रात 10 बजे सुनवाई हुई। इस दौरान हुब्बली नगरपालिका की ओर से कोर्ट को बताया गया कि ईदगाह मैदान में मुस्लिमों को सिर्फ ईद और बकरीद पर ही नमाज अदा करने की मंजूरी मिली हुई है। मैदान नगरपालिका का है। वहीं, याचिकाकर्ता ने दलील दी कि ईदगाह मैदान में गणेश चतुर्थी मनाने की मंजूरी मिलने से सांप्रदायिक सद्भाव नष्ट हो सकता है, लेकिन कोर्ट ने याचिकाकर्ता की दलील नहीं मानी।

अब बात बेंगलुरु के ईदगाह मैदान की कर लेते हैं। इस ईदगाह मैदान में गणेश चतुर्थी मनाने की मंजूरी नगरपालिका ने दी थी, लेकिन सुप्रीम कोर्ट में ईदगाह कमेटी ने अर्जी दाखिल कर इस पर रोक लगाने की मांग की थी। कमेटी की तरफ से कपिल सिब्बल और दुष्यंत दवे ने बहस की। दोनों ने कोर्ट को बताया कि पिछले करीब 200 साल से ये मैदान वक्फ बोर्ड के पास है। बेंगलुरु नगरपालिका की तरफ से वकील और पूर्व सॉलिसिटर जनरल मुकुल रोहतगी ने बताया कि जमीन के राजस्व का हक नगरपालिका के पास है। कोर्ट ने इस मामले में दोनों पक्षों को सुनने के बाद बुधवार और गुरुवार को यहां किसी कार्यक्रम पर स्टे दे दिया। इसकी वजह से बेंगलुरु के ईदगाह मैदान में गणेश चतुर्थी नहीं मनाई जा सकेगी।

सुप्रीम कोर्ट के स्टे के बाद बेंगलुरु ईदगाह मैदान पर सुरक्षा व्यवस्था को कड़ा कर दिया गया है। पुलिस के करीब 1600 जवान यहां किसी भी हालात से निपटने के लिए तैनात किए गए हैं। इस मामले में याचिकाकर्ताओं ने दलील दी थी कि ईदगाह मैदान में गणेश चतुर्थी मनाने से सांप्रदायिक सद्भाव खत्म हो सकता है। अब बेंगलुरु में तो नहीं, लेकिन हुब्बली के ईदगाह मैदान में गणेश चतुर्थी का कार्यक्रम दो दिन यानी आज और कल हो सकेगा।

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