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Kerala High Court: बच्चे से भड़काऊ नारे लगवाने के मामले में कोर्ट ने लगायी सरकार को फटकार, दिया ये आदेश

Kerala High Court: केरल के अलपुझा में पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया (PFI) की ओर से 21 मई को की गयी रैली के दौरान एक दस साल के बच्चे द्वारा दिए गए भड़काऊ भाषण को केरल हाई कोर्ट ने गंभीरता से लिया है। बीते शुक्रवार को हाई कोर्ट ने इस बच्चे के द्वारा नारे लगवाने वाले लोगों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने का आदेश दिया है।

नई दिल्ली। केरल के अलपुझा में पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया (PFI) की ओर से 21 मई को की गयी रैली के दौरान एक दस साल के बच्चे द्वारा दिए गए भड़काऊ भाषण को केरल हाई कोर्ट ने गंभीरता से लिया है। बीते शुक्रवार को हाई कोर्ट ने इस बच्चे के द्वारा नारे लगवाने वाले लोगों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने का आदेश दिया है। उच्च न्यायालय में याचिकाकर्ता से पूछा कि क्या वह उसी रैली का उल्लेख कर रहा है जिसमें बच्चे को नारे लगाते देखा गया? इसका जवाब हां में मिलने के बाद कोर्ट ने कहा, ‘क्या हो रहा है?’ न्यायालय ने रैली के आयोजकों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने के निर्देश दिए हैं।

पीएफआई के दो कार्यकर्ता गिरफ्तार

गौरतलब है कि रैली की अगुवाई करने के लिए बच्चे का इस्तेमाल करने को लेकर राज्य की पुलिस ने PFI के दो कार्यकर्ताओं को गिरफ्तार कर लिया है। आपको बता दें कि पीएफआई के द्वारा आयोजित की गयी इस रैली में गैर मुस्लिमों के विरोध में भड़काऊ नारे लगाये गए थे। कोच्चि के समीप थोप्पुंपादी निवासी नारे लगाने वले इस बच्चे की पहचान कर ली गई है, लेकिन इस बच्चे का घर बंद होने के कारण केरल पुलिस को वहां कोई भी नहीं मिला।

वीडियो वायरल होने के बाद हुआ विरोध

नारे लगाते हुए इस बच्चे का एक वीडियो इंटरनेट पर वायरल होने के बाद रैली के दौरान की गयी इस हरकत का जमकर विरोध होने लगा और तब जाकर केरल पुलिस एक्शन में आई। नारे लगाने वाले इस बच्चे के पिता की पहचान की जा चुकी है। ये व्यक्ति पीएफआई का एक कार्यकर्ता है और अपने बच्चे के साथ अलपुझा आकर उसने  PFI की इस रैली में हिस्सा लिया था। विडियो में ये बच्चा जिस व्यक्ति के कंधे पर बैठ कर नारे लगा रहा है उसकी भी पहचान कर ली गई है। वहीं इस रैली की अगुवाई कर रहा कोट्टायम जिला निवासी अंजार को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है।

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