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लोकसभा से बैंकरप्सी कोड (दूसरा संशोधन) विधेयक पारित

नई दिल्ली। लोकसभा ने शुक्रवार को विपक्षी सदस्यों के हंगामे के बीच इन्सॉल्वेंसी एंड बैंकरप्सी कोड (दूसरा संशोधन) विधेयक, 2019 पारित कर दिया। विपक्ष के सदस्य दिल्ली हिंसा पर चर्चा की मांग कर रहे थे। विधेयक को केंद्रीय वित्तमंत्री निर्मला सीतारमण ने इनसॉल्वेंसी एंड बैंकरप्सी कोड, 2016 में संशोधन के लिए निचले सदन में पेश किया।

विपक्षी सदस्यों की नारेबाजी के बीच विधेयक को बिना चर्चा के पारित कर दिया गया। यह तीसरा विधेयक है, जिसे इस सप्ताह लोकसभा द्वारा पारित किया गया है, जिसमें शुक्रवार को पारित किया गया खनिज कानून (संशोधन) विधेयक, 2020 भी शामिल है और इससे पहले ‘विवाद से विश्वास’ विधेयक पारित किया गया था।

इनसॉल्वेंसी एंड बैंकरप्सी कोड सेकेंड अमेंडमेंट बिल 2019 संसद के शीतकालीन सत्र के दौरान ही सदन में पेश हुआ था। 12 दिसंबर को वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने यह बिल पेश किया था। तब यह बिल संसद से पारित नहीं हो पाया था।

इनसॉल्वेंसी एंड बैंकरप्सी कोड अमेंडमेंट बिल से धारा 5 (12), 5 (15), 7, 11, 14, 16 (1), 21 (2), 23 (1), 29 ए, 227, 239, 240 में संशोधन करने के साथ ही एक नई धारा 32ए को शामिल किया गया है। इस संशोधन से यह प्रावधान किया गया है कि पुराने प्रबंधन की ओर से किए गए अपराध के लिए नए खरीददार के खिलाफ कोई आपराधिक कार्रवाई नहीं की जाएगी। कर्ज की वसूली के दौरान उद्यम की रियायतें निलंबित नहीं की जाएंगी।

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