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Manish Sisodia: मनीष सिसोदिया पत्नी के अकेले केयरटेकर नहीं हो सकते, ED ने जमानत पर उठाए सवाल, दिल्ली HC ने तलब की रिपोर्ट

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नई दिल्ली। आबकारी घोटाले में बुरी तरह फंसे दिल्ली के पूर्व उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया अपनी बीमार पत्नी से मिलने के लिए शनिवार को 7 घंटे की अंतरिम जमानत पर 3 महीने के बाद तिहाड़ जेल से बाहर आए थे। लेकिन उनके घर पहुंचने से पहले ही उनकी पत्नी की तबियत बिगड़ गई थी जिसके चलते उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया था। इस पूरे मामले पर अब दिल्ली हाईकोर्ट ने शनिवार को लोकनायक जयप्रकाश नारायण हॉस्पिटल में भर्ती सिसोदिया की पत्नी के स्वास्थ्य पर रिपोर्ट तलब की है।

जानकारी के अनुसार इससे पहले ही दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया की तरफ से कोर्ट में पेश हुए वकील मोहित ठाकुर ने जस्टिस दिनेश कुमार शर्मा को जानकारी दी कि शुक्रवार को पारित किए गए अदालत के आदेशों के अनुसार सिसोदिया को उनकी बीमार पत्नी से मिलाने के लिए उनके घर लाया गया था। लेकिन जिस समय वो रास्ते में थे उस समय उनकी पत्नी की तबियत ख़राब हो गई थी, जिसके बाद उनको LNJP हॉस्पिटल दिल्ली में एडमिट कराया गया था।

इससे पहले जब दो जून को दिल्ली HC में ​आम आदमी पार्टी के पूर्व उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया की ओर से पेश हुए वकील मोहित माथुर ने बीमार वाइफ का एकमात्र केयरटेकर होने का हवाला देते हुए अस्थायी रूप से जमानत पर छोड़े जाने की अपील की थी। इस पर जस्टिस शर्मा ने अवकाश के दिन हुई सुनवाई के बाद अपने आदेश को सुरक्षित रखने का फैसला किया था। इसके बाद जस्टिस ने LNJP हॉस्पिटल से एक रिपोर्ट मंगवाकर कर शाम तक दाखिल करने का के आर्डर दिए थे, जिसमें सिसोदिया की पत्नी की हालत को लेकर जानकारी होनी थी। हालांकि ED के विरोध के बावजूद भी कोर्ट ने सिसोदिया को 7 घंटे की अंतरिम जमानत दे दी थी।

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