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New Changes From 1st April: PF से लेकर पोस्ट ऑफिस तक बचत नियमों में हुए बदलाव, जानिए आपकी जेब पर कितना पड़ेगा असर

नई दिल्ली। नया महीना शुरू होने के साथ-साथ नए वित्त वर्ष की शुरुआत 1 अप्रैल, 2022 से हो चुकी है। इसके साथ ही कई बड़े और अहम बदलाव हो रहे हैं। पीएफ खाते पर टैक्स, डाकघर की बचत योजनाओं, म्यूचुअल फंड निवेश, जीएसटी, म्यूचुअल फंड निवेश से जुड़े नियमों में बदलाव किए गए हैं। इसके अलावा पहली बार मकान खरीदने वालों के लिए टैक्स छूट के नियम भी बदल रहे हैं। इन सभी बदलावों का सीधा असर आपकी जेब पर पड़ेगा। तो इन बदलावों में बारे में जानना आपके लिए बेदह जरूरी है।

PF पर लगेगा टैक्स

अभी तक पीएफ के कंट्रीब्यूशन या उससे मिलने वाले ब्याज पर कोई टैक्स नहीं था। लेकिन अब 2.5 लाख रुपये से ऊपर कंट्रीब्यूशन पर मिलने वाला ब्याज टैक्स के दायरे में आएगा। यह नियम आज यानी 1 अप्रैल, 2022 से लागू हो जाएगा। अगर कर्मचारी का एक फाइनेंशियल ईयर में पीएफ में 2.5 लाख रुपये से ज्यादा जमा होता है तो उस पर टैक्स लगेगा। गौरतलब है कि यह नियम सिर्फ पीएफ में जमा होने वाले कर्मचारी के अकाउंट के लिए है। आपके पीएफ में कंपनी की तरफ से जमा किए जाने वाले अमाउंट पर यह नियम लागू नहीं होगा।

डाकघर के नियम

डाकघर की छोटी बचत योजनाओं से जुड़े नियम बदलने वाले हैं। इस साल 1 अप्रैल से पोस्ट ऑफिस मंथली इनकम स्कीम (POMIS), टर्म डिपॉजिट अकाउंट्स और सीनियर सिटीजन्स सेविंग्स स्कीम (SCSS) के ब्याज का पैसा सेविंग अकाउंट में ही मिलेगा। अब से ब्याज नकद नहीं मिलेगा। 1 अप्रैल से डाकघर में बचत खाता या बैंक खाता खोलना होगा।

घर का सपना होगा महंगा

घर खरीदने का सपना देख रहे हैं तो अब ये थोड़ा महंगा साबित हो सकता है। 1 अप्रैल से घर खरीदने वालों को केंद्र सरकार पहली धारा 80EEA के तहत टैक्स छूट का लाभ देना बंद करने जा रही है।

म्यूचुअल फंड में निवेश के नियम

1 अप्रैल से म्यूचुअल फंड में निवेश के नियम में भी बदलाव होने जा रहा है। इस साल 1 अप्रैल से म्‍यूचुअल फंड में निवेश करने के लिए आपको सिर्फ UPI या नेट बैंकिंग के जरिये ही पेमेंट करना होगा।

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