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Madras High Court: आंबेडकर की तस्वीर नहीं सिर्फ महात्मा गांधी और तिरुवल्लुवर की लगा सकते हैं तस्वीर, मद्रास हाईकोर्ट ने क्यों दिया ऐसा आदेश ?

नई दिल्ली। मद्रास उच्च न्यायालय ने अपने अदालत कक्षों में तस्वीरें प्रदर्शित करने को लेकर एक महत्वपूर्ण टिप्पणी की है। 7 जुलाई को रजिस्ट्रार-जनरल द्वारा जारी अदालत के हालिया परिपत्र के अनुसार, तमिलनाडु और पुडुचेरी की अदालतों को अब केवल महात्मा गांधी और तमिल कवि-संत तिरुवल्लुवर की तस्वीरें प्रदर्शित करने की अनुमति है। विशेष रूप से, परिपत्र में कांचीपुरम के मुख्य जिला न्यायाधीश सहित सभी जिला अदालतों को अलंदुर अदालत परिसर में बार एसोसिएशन के कक्ष से बीआर अंबेडकर की तस्वीर हटाने का निर्देश दिया गया था।

यह निर्णय कई वकील संघों द्वारा अंबेडकर और उनके संबंधित संगठनों से जुड़े अन्य प्रमुख हस्तियों के चित्रों का अनावरण करने की अनुमति मांगने के बाद आया। हालाँकि, 11 अप्रैल को हुई एक बैठक के दौरान, उच्च न्यायालय की पूर्ण पीठ ने ऐसे सभी अनुरोधों को खारिज कर दिया था। फैसले के इस परिपत्र में पिछले आदेशों का हवाला दिया गया है, जिसमें उन उदाहरणों पर जोर दिया गया है जहां राष्ट्रीय नेताओं के चित्रों के प्रदर्शन से नुकसान हुआ था और विभिन्न स्थानों पर कानून और व्यवस्था के लिए प्रतिकूल परिणाम पैदा हुए थे। इसके आलोक में, अदालत ने 2010 के अपने प्रस्ताव को फिर से लागू किया, जिसने अदालत परिसर में किसी भी अन्य चित्र लगाने लगाने पर रोक लगा दी।

इस फैसले पर बहस छिड़ गई है और समाज के विभिन्न वर्गों से मिली-जुली प्रतिक्रियाएं आ रही हैं। जहां कुछ लोग इसे मर्यादा बनाए रखने और संभावित विवादों से बचने के कदम के रूप में देखते हैं, वहीं अन्य लोग इसे विविध दृष्टिकोणों को व्यक्त करने और विभिन्न पृष्ठभूमियों से ऐतिहासिक शख्सियतों का जश्न मनाने के अधिकार के उल्लंघन के रूप में आलोचना करते हैं। भारत के संविधान के निर्माता और सामाजिक भेदभाव के खिलाफ लड़ाई में एक प्रमुख नेता के रूप में जाने जाने वाले बीआर अंबेडकर लाखों लोगों, खासकर हाशिए पर रहने वाले समुदायों के लिए बहुत महत्व रखते हैं। ऐसे में, आधिकारिक प्रदर्शन से उनकी तस्वीर को बाहर करने के अदालत के फैसले ने ध्यान आकर्षित किया है और कानूनी प्रणाली में विविध आवाजों के प्रतिनिधित्व के बारे में चिंताएं बढ़ा दी हैं।

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