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Shopiyan Encounter: सैनिकों पर अफस्पा के उल्लंघन का आरोप, होगी कार्रवाई

shopian encounter

नई दिल्ली। भारतीय सेना (Indian Army) ने शुक्रवार को एक बड़ा फैसला लेते हुए दक्षिण कश्मीर के शोपियां जिले (Shopian Encounter) में 18 जुलाई को हुई मुठभेड़ के मामले में कार्रवाई का आदेश दिया है। सेना की ओर से मिली जानकारी के अनुसार जम्मू-कश्मीर के शोपियां में एक मुठभेड़ के दौरान जवानों को सशस्त्र सेना विशेषाधिकार कानून (अफस्पा) के तहत मिली शक्तियों के उल्लंघन करने का दोषी पाया गया है।

अमाशीपोरा में मारे गए लोगों के आतंकवादी ना होने का दावा किया गया था और मारे गए लोगों के परिवार ने कहा था कि ये सभी लोग राजौरी के मजदूर थे। इस मामले पर विवाद होने के बाद सेना ने जांच के आदेश दिए थे। दरअसल, सेना की कोर्ट ऑफ इन्क्वारी ने जवानों को दोषी मानते हुए उनके खिलाफ कार्रवाई का आदेश दिया है। इस एनकाउंटर में तीन लोग मारे गए थे।

वहीं इस मामले में सेना प्रमुख जनरल मनोज मुकुंद नरवणे का भी बयान आया है। जनरल नरवणे ने कहा कि सेना ऐसी किसी गलती पर जीरो टोलरेंस की नीति अपनाती है।


जानें पूरा मामला

आपको बता दें कि 18 जुलाई, 2020 को शोपियां जिले में अम्सीपोरा गांव में एक ऑपरेशन के दौरान सुरक्षाबलों ने राजौरी जिले के इम्तियाज अहमद, अबरार अहमद और मोहम्मद इबरार को मार दिया था। सुरक्षा बलों ने हालांकि दावा किया कि तीनों आतंकवादी थे, जिनसे मुठभेड़ के बाद हथियार और गोला बारूद बरामद किया गया था। उनके रिश्तेदारों ने कहा कि वे शोपियां जिले में मजदूरों के तौर पर काम करने आए थे और आंतकवाद से उनका कोई लेना-देना नहीं था।

सेना प्रमुख जनरल मनोज मुकुंद नरवणे का बयान

जनरल नरवणे ने शुक्रवार को कहा कि अम्शीपोरा केस की जांच पूरी पारदर्शिता के साथ की जाएगी और उसे हर हाल में अंजाम तक पहुंचाया जाएगा। भारतीय सेना अपने पेशेवर अंदाज के लिए जानी जाती है और वह इसके लिए प्रतिबद्ध है। हिंसा प्रभावित इलाकों के लिए जो भी गाइडलाइंस बनाई गई है, उसमें हमारी जीरो टोरलेंस की नीति है। ऐसी गलती बर्दाश्त नहीं की जाएगी।

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