नई दिल्ली। राजधानी दिल्ली में संसद की नई बिल्डिंग (New Parliament Building) बनने का रास्ता साफ हो गया है। दरअसल मंगलवार को सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) ने इस सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट (Central Vista Project) के खिलाफ दायर याचिकाएं खारिज कर दी हैं। कोर्ट ने सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट को मंजूरी दे दी है। सुप्रीम कोर्ट का कहना है कि निर्माण कार्य शुरू करने के लिए हेरिटेज कंजर्वेशन कमेटी की मंजूरी आवश्यक है। सुप्रीम कोर्ट ने परियोजना समर्थकों को समिति से अनुमोदन प्राप्त करने का निर्देश दिया। सुनवाई जस्टिस एएम खानविल्कर की अध्यक्षता वाली पीठ ने की।
Supreme Court says Heritage Conservation Committee approval needed for construction work to begin. Supreme Court directs project proponents to get approval from the Committee.
— ANI (@ANI) January 5, 2021
गौरतलब है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी (PM Narendra Modi) ने 10 दिसंबर को नए संसद भवन का विधि-विधान से शिलान्यास और भूमि पूजन किया। कुल 971 करोड़ रुपये की लागत से बनने वाला नया संसद भवन अगले सौ साल की जरूरतों को पूरा करेगा। पुराने संसद भवन की तुलना में इसमें ज्यादा कमेटी रूम और पार्टी ऑफिस होंगे।
इस दौरान पीएम मोदी ने संबोधन में कहा कि आज का दिन बहुत ही ऐतिहासिक है। आज का दिन भारत के लोकतांत्रिक इतिहास में मील के पत्थर की तरह है। हम भारत के लोग मिलकर अपनी संसद के इस नए भवन को बनाएंगे। और इससे सुंदर क्या होगा, इससे पवित्र क्या होगा कि जब भारत अपनी आजादी के 75 वर्ष का पर्व मनाए, तो उस पर्व की साक्षात प्रेरणा, हमारी संसद की नई इमारत बने। पीएम मोदी ने कहा कि अगर हम अपने लोकतंत्र का गुणगान करेंगे तो वो दिन दूर नहीं जब दुनिया कहेगी ‘इंडिया इज़ मदर ऑफ डेमोक्रेसी’।