नई दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को राष्ट्रीय जनसंख्या रजिस्टर (एनपीआर) प्रक्रिया पर रोक लगाने से इनकार कर दिया है। हालांकि, कोर्ट ने केंद्र को नोटिस जारी किया है। दरअसल, एनपीआर की पूरी प्रकिया पर रोक लगाने के लिए सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी गई थी। जिसपर आज कोर्ट ने इस पर सुनवाई करते हुए केंद्र सरकार को नोटिस जारी किया है। साथ ही कोर्ट ने कहा है कि अब इस मामले की सुनवाई सीएए के साथ होगी।
एनपीआर पर रोक लगाने के लिए सोमवार को जनहित दायर की गई थी। इस जनहित याचिका में तर्क दिया गया कि आधार में डेटा की सिक्योरिटी की गारंटी है, लेकिन नागरिकता (नागरिकों का पंजीकरण और राष्ट्रीय पहचान पत्र जारी करना) नियमावली, 2003 के तहत इकट्ठा की जा रही जानकारी के दुरुपयोग से किसी भी सुरक्षा की गारंटी नहीं है।
बता दें कि देशभर में नागिरकता संशोधन कानून (सीएए), एनआरसी (एनआरसी) और एनपीआर (एनपीआर) के खिलाफ विरोध प्रदर्शन जारी है।