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Waqf Act In Supreme Court: आज से वक्फ संशोधन कानून पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई, 73 याचिकाएं विरोध में दाखिल, एक्ट के समर्थन में बीजेपी शासित 7 राज्य

Waqf Act In Supreme Court: इस सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ये फैसला भी कर सकता है कि सभी याचिकाओं को जोड़कर मामले पर आगे सुनवाई की जाए। इसके अलावा चूंकि वक्फ संशोधन कानून संविधान से जुड़ा हुआ है, इसलिए सुप्रीम कोर्ट इस मसले को फिर संविधान पीठ को भी भेज सकता है। कुल मिलाकर ये तय है कि वक्फ संशोधन कानून पर कानूनी लड़ाई लंबी चलेगी। जानिए इस कानून के समर्थन और विरोध में क्या तर्क दिए गए हैं।

नई दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट आज दोपहर 2 बजे वक्फ संशोधन कानून पर दाखिल याचिकाओं की सुनवाई शुरू करने जा रहा है। सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस संजीव खन्ना, जस्टिस संजय कुमार और जस्टिस केवी विश्वनाथन की बेंच वक्फ संशोधन कानून के विरोध और पक्ष में दाखिल याचिकाओं पर सुनवाई करेगी। वक्फ संशोधन कानून के विरोध में मुस्लिम संगठनों और नेताओं ने 73 याचिकाएं दाखिल की हैं। वहीं, बीजेपी शासित 7 राज्यों ने वक्फ संशोधन कानून के पक्ष में सुप्रीम कोर्ट में याचिका दी है। केंद्र सरकार ने वक्फ संशोधन कानून के मसले पर सुप्रीम कोर्ट में कैविएट दाखिल की है। यानी बिना केंद्र सरकार की बात सुने सुप्रीम कोर्ट कोई फैसला नहीं दे सकता।

बताया जा रहा है कि वक्फ संशोधन कानून पर कुल दाखिल याचिकाओं में से सुप्रीम कोर्ट आज 10 पर ही सुनवाई करेगा। इस सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ये फैसला भी कर सकता है कि सभी याचिकाओं को जोड़कर मामले पर आगे सुनवाई की जाए। इसके अलावा चूंकि वक्फ संशोधन कानून संविधान से जुड़ा हुआ है, इसलिए सुप्रीम कोर्ट इस मसले को फिर संविधान पीठ को भी भेज सकता है। कुल मिलाकर ये तय है कि वक्फ संशोधन कानून पर कानूनी लड़ाई लंबी चलेगी। केंद्र और 7 राज्यों की बीजेपी सरकारों ने पहले के वक्फ कानून को एकतरफा और पूरे मुस्लिम समुदाय का हित करने वाला नहीं माना है। खासकर धारा 40 के तहत किसी भी जमीन को वक्फ का घोषित किए जाने को संविधान के खिलाफ बताया है। साथ ही कहा है कि पुराने वक्फ कानून में समाज के सभी वर्गों को प्रतिनिधित्व नहीं मिला था।

वहीं, संसद से पास वक्फ संशोधन कानून का दो मुख्य बिंदुओं पर विरोध हो रहा है। वक्फ संशोधन कानून का विरोध करने वालों का कहना है कि वक्फ बोर्डों और वक्फ काउंसिल में गैर मुस्लिम को रखने की व्यवस्था क्यों की गई है। साथ ही वक्फ बाई यूजर हटाने का भी विरोध किया जा रहा है। वक्फ बाई यूजर के तहत कोई भी व्यक्ति वक्फ बोर्ड से कह सकता था कि संबंधित जमीन पर वक्फ से जुड़ा काम हो रहा है। इसलिए उसे अपने दायरे में ले। अब नजर सुप्रीम कोर्ट पर है कि वो वक्फ संशोधन कानून पर केंद्र के पक्ष में राय देता है या इसका विरोध करने वालों के हक में फैसला सुनाता है।

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