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EC: CJI, PM और सबसे बड़ी विपक्षी पार्टी के नेता की कमेटी करेगी चुनाव आयोग में शीर्ष नियुक्तियां, SC का अभूतपूर्व फैसला

supreme court

नई दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट ने अपने एक अहम आदेश में कहा कि चुनाव आयोग में शीर्ष पदों पर नियुक्तियां प्रधानमंत्री, मुख्य न्यायाधीश और नेता विपक्ष की समिति मिलकर करेगी। इसमें किसी अन्य व्यक्ति का सम्मिलित होना अस्वीकार्य होगा। बता दें कि शीर्ष अदालत ने यह फैसला ऐसे वक्त में सुनाया है, जब गत दिनों निर्वाचन आयोग जैसी संवैधानिक संस्था पर लोगों को नियुक्त करने की प्रक्रिया पर सवाल उठाया गया था।

ऐसी स्थिति में सुप्रीम कोर्ट ने यह अहम फैसला सुनाया है। जिस पर अब प्रतिक्रियाओं का बाजार गुलजार हो चुका है। वहीं, आगे आपको बता दें कि सुप्रीम कोर्ट की 5-0 की पीठ ने सर्वसम्मित से यह फैसला सुनाया है। उधर, मुख्य चुनाव आयुक्त और चुनाव आयुक्त का तीन सदस्यीय समिति निर्वाचन आयोग में नियुक्ति पर अहम फैसला सुनाएगा है।

इसके साथ ही कोर्ट ने यह भी स्पष्ट कर दिया है कि सुप्रीम कोर्ट का यह आदेश तब तक जारी रहेगा, जब तक कि संसद इस पर कोई भी स्थायी नियम नहीं बना देता। इसके साथ ही कोर्ट ने यह भी स्पष्ट कर दिया है कि अगर किसी कारणवश संसद में प्रतिपक्ष के नेता का दर्जा प्राप्त करने के लायक कोई नेता नहीं होता है, तो ऐसी स्थिति में सबसे बड़ी पार्टी का नेता ही विपक्ष के दर्जा प्राप्त करने के योग्य होगा।

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