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Delhi News: दिल्ली में पालतू डॉग रखने वाले भूलकर भी नहीं करें ये गलती, वरना जाना पड़ जाएगा जेल!

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नई दिल्ली। बीते दिनों गाजियाबाद के राजनगर एक्सटेंशन की चार्म कैसल सोसायटी में लिफ्ट के अंदर 9 साल के बच्चे को कुत्ते द्वारा काटने की घटना सामने आई थी। इस घटना के बाद भी कई जगहों से ऐसी ही घटनाएं एक के बाद एक देखने को मिली थी। कुत्तों के बढ़ते हमले के मामलों को देखते हुए अब इन्हें लेकर सख्त कदम बढ़ाए जाने लगे हैं। इसी क्रम में अब देश की राजधानी में दिल्ली नगर निगम (MCD) ने कुत्तों को लेकर सख्त हिदायत दी है। बता दें, बीते दिन रविवार को दिल्ली नगर निगम (MCD) ने उसके न्यायाधिकार क्षेत्र में आने वाले लोगों से अपने-अपने पालतू जानवरों (pets) का पंजीकरण (Registration) कराने के लिए कहा है। निगम ने ये भी कहा है कि ऐसा न किए जाने पर सख्त कार्रवाई भी की जाएगी।

कुत्तों के हमले की बढ़ते आंकडें को देखते हुए MCD के पशु चिकित्सा विभाग के वरिष्ठ अधिकारियों ने कहा कि राजधानी में रहने वाले लोग जिन्होंने कुत्ते पाल रखें हैं उनका (पालतू डॉग्स) दिल्ली नगर निगम अधिनियम में पंजीकरण जरूरी है। MCD की तरफ से ये भी कहा गया है कि दिल्ली नगर अधिनियम 1957 की धारा 399 के तहत सभी पालतू कुत्तों का नगर निगम में पंजीकरण करना अनिवार्य है। अगर कोई व्यक्ति अपने पालतू कुत्ते के साथ पब्लिक प्लेस पर पकड़ा जाता है और जांच में उस डॉग का अगर पंजीकरण नहीं मिलता है तो उनके मालिक के खिलाफ जुर्माने के साथ ही FIR कराने का भी प्रावधान है।

गौरतलब है कि राजनगर एक्सटेंशन की चार्म कैसल सोसायटी में लिफ्ट के अंदर 9 साल के बच्चे को कुत्ते ने काट लिया था। कुत्ते के काटे जाने के बाद बच्चा डॉग के मालिक के सामने ही कराह रहा था लेकिन फिर भी वो महिला बच्चे को ऐसे ही तड़पते हुए छोड़कर मौके से चली जाती है। इसके बाद जब घटना का वीडियो सामने आया तो लोगों ने इसका जमकर विरोध भी किया। बाद में मामले पर गाजियाबाद नगर निगम भी एक्टिव हो गया और उसने कुत्ते की मालकिन पर 5 हजार रुपये का जुर्माना लगाया था।

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