नई दिल्ली। ममता बनर्जी की पार्टी तृणमूल कांग्रेस के सांसद साकेत गोखले ने मानहानि मामले में भारत की पूर्व राजनयिक लक्ष्मी पुरी से सार्वजनिक रूप से माफी मांग ली है। साकेत गोखले ने सोशल मीडिया पोस्ट पर लिखा कि मैं 13 जून और 23 जून 2021 को लक्ष्मी पुरी के खिलाफ किए गए अपने ट्ववीट्स के लिए बिना शर्त माफी मांगता हूं। इन ट्वीट्स में मैंने लक्ष्मी पुरी पर विदेश में उनकी संपत्ति खरीद को लेकर भ्रामक आरोप लगाए थे, इस बात का मुझे बेहद अफसोस है। अदालत के आदेश के बाद साकेत गोखले ने लक्ष्मी पुरी से माफी मांगी है।
<blockquote class=”twitter-tweet”><p lang=”en” dir=”ltr”>TMC MP Saket Gokhale apologized to former Ambassador Lakshmi Puri in a newspaper and again at 3:28 AM on X, hoping that not many would see him eat his words. But that only made it worse. He is being slammed for being disingenuous. I am also told he is yet to pay ₹50 lakh in… <a href=”https://t.co/btIF8v6vkm”>pic.twitter.com/btIF8v6vkm</a></p>— Amit Malviya (@amitmalviya) <a href=”https://twitter.com/amitmalviya/status/1932293766204850496?ref_src=twsrc%5Etfw”>June 10, 2025</a></blockquote> <script async src=”https://platform.twitter.com/widgets.js” charset=”utf-8″></script>
बीजेपी आईटी सेल के प्रमुख अमित मालवीय ने इस बात की जानकारी देते हुए बताया है कि साकेत गोखले ने एक अखबार में भी माफीनामा छपवाया है। पूर्व राजनयिक लक्ष्मी पुरी केंद्रीय मंत्री हरदीप सिंह की पत्नी हैं। टीएमसी सांसद साकेत गोखले ने लक्ष्मी पुरी के द्वारा स्विट्जरलैंड में फ्लैट खरीदने का आरोप लगाते हुए इस मामले की ईडी से जांच कराने की मांग की थी। लक्ष्मी पुरी ने साकेत गोखले के खिलाफ मानहानि का केस दर्ज कराया था।
दिल्ली उच्च न्यायालय ने साकेत गोखले को मानहानि का करार देते हुए उनको आदेश दिया था कि वो याचिकाकर्ता लक्ष्मी पुरी को 50 लाख रुपये का हर्जाना दें। साथ ही टाइम्स ऑफ इंडिया में अखबार में माफीनामा छपवाएं और अपने सोशल मीडिया हैंडल एक्स पर भी माफीनामा पोस्ट करें। अदालत ने साथ ही यह भी कहा था कि यह माफीनामा 6 महीने तक डिलीट नहीं होना चाहिए। इसके साथ ही उन्होंने लक्ष्मी पुरी से संबंधित सभी पोस्ट डिलीट करने और भविष्य में उनके बारे में किसी प्रकार का कोई पोस्ट या कमेंट ना करने का भी साकेत गोखले को निर्देश दिया था। हालांकि साकेत गोखले ने 50 लाख रुपए हर्जाना देने के आदेश को चुनौती देते हुए याचिका दायर की है, मगर माफी मांगने वाले आदेश को पूरा कर दिया है।