नई दिल्ली। तृणमूल कांग्रेस के सांसद साकेत गोखले को दिल्ली हाईकोर्ट से एक बार फिर झटका लगा है। भारत की पूर्व राजनयिक लक्ष्मी पुरी मानहानि मामले में गोखले की याचिका खारिज हो गई। गोखले ने अपनी याचिका मानहानि मामले में माफी मांगने और लक्ष्मी पुरी को 50 लाख रुपए हर्जाना देने के आदेश को वापस लेने की अपील की थी। हाईकोर्ट के न्यायाधीश पुरुषेंद्र कुमार कौरव ने टीएमसी सांसद से कहा कि हम आपकी कोई मदद नहीं कर सकते। जज ने राहत मांगने में 180 दिनों से अधिक की देरी को माफ करने की गोखले की याचिका भी खारिज कर दी।
केंद्रीय मंत्री हरदीप सिंह पुरी की पत्नी और संयुक्त राष्ट्र में भारत की पूर्व सहायक महासचिव लक्ष्मी पुरी ने साल 2021 में साकेत गोखले के खिलाफ मानहानि का मुकदमा दायर किया था। गोखले ने सोशल मीडिया पर हरदीप सिंह पुरी और लक्ष्मी पुरी के खिलाफ कई पोस्ट किए थे। गोखले ने हरदीप और लक्ष्मी के द्वारा एक स्विट्जरलैंड में एक फ्लैट खरीदने के मामले को लेकर सवाल उठाए थे और ईडी से उनकी संपत्ति की जांच कराए जाने की मांग की थी। अदालत ने पूर्व में दोनों पक्षों की दलील सुनने के बाद कहा था कि गोखले के द्वारा लक्ष्मी पुरी और उनके पति हरदीप पुरी के खिलाफ लगाए गए आरोप भटकाव भरे हैं।
इसके साथ ही गोखले को टाइम्स ऑफ इंडिया में माफीनामा डालने और अपने सोशल मीडिया हैंडल पर भी माफीनामा डालने का निर्देश दिया। साथ ही यह भी कहा कि यह माफीनामा 6 महीने तक रहना चाहिए। इसके बाद पिछले साल दिसंबर में लक्ष्मी पुरी ने साकेत गोखले के खिलाफ अवमानना याचिका दायर की। उन्होंने आरोप लगाया कि साकेत गोखले अदालत के फैसले का पालन करने में विफल रहे। हालांकि उस समय साकेत गोखले ने लक्ष्मी पुरी से समझौते की इच्छा जताई मगर उन्होंने समझौते से इनकार कर दिया। इसके साथ ही कोर्ट ने उन्हें माफी मांगने और 50 लाख हर्जाना देने का आदेश दिया था।