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Big Blow To Saket Gokhale: मानहानि मामले में दिल्ली उच्च न्यायालय ने TMC सांसद साकेत गोखले को बड़ा झटका, 50 लाख रूपए का देना होगा जुर्माना

Big Blow To Saket Gokhale: अदालत ने निर्दिष्ट किया कि ट्विटर पर माफी छह महीने तक रहनी चाहिए। यह मुकदमा साकेत गोखले द्वारा लक्ष्मी पुरी की ईमानदारी के संबंध में दिए गए मानहानिकारक बयानों से संबंधित है। अदालत ने अपने फैसले में कहा कि गोखले की अपमानजनक टिप्पणी के कारण लक्ष्मी पुरी को अपूरणीय क्षति हुई है, इसलिए गोखले को माफी मांगनी होगी।

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नई दिल्ली। एक बड़ा फैसला सुनाते हुए दिल्ली उच्च न्यायालय ने तृणमूल कांग्रेस सांसद साकेत गोखले को मानहानि मामले में संयुक्त राष्ट्र की पूर्व सहायक महासचिव लक्ष्मी पुरी को 50 लाख रुपये का हर्जाना देने का आदेश दिया है। अदालत ने गोखले को टाइम्स ऑफ इंडिया और अपने ट्विटर हैंडल दोनों पर माफी जारी करने का भी निर्देश दिया। अदालत ने कहा कि ट्विटर पर माफी छह महीने तक रहनी चाहिए। यह मुकदमा साकेत गोखले द्वारा लक्ष्मी पुरी की ईमानदारी के संबंध में दिए गए मानहानिकारक बयानों से संबंधित है। अदालत ने अपने फैसले में कहा कि गोखले की अपमानजनक टिप्पणी के कारण लक्ष्मी पुरी को अपूरणीय क्षति हुई है, इसलिए गोखले को माफी मांगनी होगी।

अदालत ने गोखले को लक्ष्मी पुरी के खिलाफ कोई और अपमानजनक सामग्री प्रकाशित करने से परहेज करने का आदेश दिया और उनकी प्रतिष्ठा को हुए नुकसान के लिए मुआवजे के रूप में ₹50 लाख का मुआवजा देने का निर्देश दिया। न्यायमूर्ति अनूप जयराम भंभानी ने फैसला सुनाते हुए कहा कि कोई भी मुआवजा वास्तव में किसी की प्रतिष्ठा को हुए नुकसान की भरपाई नहीं कर सकता है। हालाँकि, सभी विचारों के आधार पर, गोखले को आठ सप्ताह के भीतर वादी को मुआवजा राशि का भुगतान करने का निर्देश दिया गया है।


मानहानि का मुकदमा कराजावाला एंड कंपनी ने लक्ष्मी पुरी की ओर से दायर किया था। गोखले ने कथित तौर पर लक्ष्मी पुरी और उनके पति के खिलाफ झूठे और मानहानिकारक आरोप लगाए थे, उन्होंने दावा किया था कि उन्होंने काले धन का उपयोग करके स्विट्जरलैंड के जिनेवा में एक घर खरीदा था। याचिका में कहा गया है कि गोखले ने अपने एक ट्वीट में स्विस बैंक खातों और विदेशी काले धन का जिक्र करते हुए केंद्रीय वित्त मंत्री को टैग करते हुए पुरी और उनके पति के खिलाफ प्रवर्तन निदेशालय द्वारा मनी-लॉन्ड्रिंग जांच का आदेश दिया था।

 

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