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Vibhav Kumar Send Police Remand For 3 Days : विभव कुमार को तीन दिन की पुलिस रिमांड में भेजा गया, कोर्ट में दोनों पक्षों के वकीलों के बीच हुई जोरदार बहस

Vibhav Kumar Send Police Remand For 3 Days : दिल्ली पुलिस ने विभव कुमार की 5 दिन की रिमांड मांगी थी। मेट्रोपोलियन मजिस्ट्रेट गौरव गोयल ने इस पर आदेश सुनाया। अब विभव कुमार को 31 मई को कोर्ट में पेश किया जाएगा। इससे पहले भी विभव कुमार को 4 दिन के लिए रिमांड पर भेजा गया था। एक दिन पहले सोमवार को ही तीस हजारी कोर्ट ने विभव कुमार की जमानत अर्जी को खारिज कर दिया था।

नई दिल्ली। आम आदमी पार्टी की सांसद और दिल्ली महिला आयोग की पूर्व अध्यक्ष स्वाति मालीवाल के साथ मारपीट मामले में आरोपी विभव कुमार को तीस हजारी कोर्ट ने तीन दिन की पुलिस रिमांड में भेज दिया है। दिल्ली पुलिस ने विभव कुमार की 5 दिन की रिमांड मांगी थी। मेट्रोपोलियन मजिस्ट्रेट गौरव गोयल ने इस पर आदेश सुनाया। अब विभव कुमार को 31 मई को कोर्ट में पेश किया जाएगा। इससे पहले भी विभव कुमार को 4 दिन के लिए रिमांड पर भेजा गया था। एक दिन पहले सोमवार को ही तीस हजारी कोर्ट ने विभव कुमार की जमानत अर्जी को खारिज कर दिया था। स्वाति मालीवाल ने विभव की जमानत का विरोध करते हुए कहा था कि कहा कि मुझे लगातार धमकियां मिल रही हैं। रेप की धमकी भी दी जा रही है। ऐसे में अगर विभव को जमानत दी गई तो मुझको और मेरे परिवार को जान का खतरा हो सकता है।

कोर्ट में दिल्ली पुलिस और विभव कुमार के वकील के बीच जोरदार बहस हुई। दिल्ली पुलिस के वकील ने कहा कि विभव ने घटना का वीडियो बनाया है और उसने कबूल किया है कि उसने अपना फोन फॉर्मेट किया है। हमको बिभव के दूसरे फोन का पता करना है। वहीं विभव के वकील ने कहा कि अगर फोन फॉर्मेट हुआ है तो ये एफआईआर में तो दर्ज नहीं है। मोबाइल आपके कब्जे में है उसमें से डिलीटेड डाटा आप रिट्रीव करा लीजिए। आखिर एक आरोपी अपने खिलाफ सबूत क्यों बनाएगा। गौरतलब है कि विभव कुमार को दिल्ली पुलिस ने 18 मई को गिरफ्तार किया था। इसके बाद कोर्ट ने 24 मई को कोर्ट ने विभव को 4 दिन की पुलिस रिमांड में भेजा था जो आज खत्म हो गई थी, इसके बाद दिल्ली पुलिस ने विभव को कोर्ट में पेश किया जहां से तीन दिन की रिमांड बढ़ा दी गई।

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