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UP: योगी सरकार ने प्याज भंडारण की स्टॉक लिमिट की तय, जमाखोरों पर होगी कड़ी कार्रवाई

लखनऊ। उत्तर प्रदेश (Uttar Pradesh) में प्याज भंडारण की स्टॉक (Onion Storage Stock) के लिए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ (Yogi Adityanath) सख्त हो गए है। वाजिब दाम पर प्याज की सहज उपलब्धता सुनिश्चित करने और जमाखोरी पर सख्ती के लिए सीएम ने प्याज की स्टॉक लिमिट तय करने के निर्देश दिए हैं। योगी सरकार जल्द ही इस संबंध में अधिसूचना जारी करेगी।

इसके मुताबिक खुदरा व्यापारी दो मीट्रिक टन तक और थोक व्यापारी अधिकतम 25 मीट्रिक टन तक प्याज रख सकते हैं। यह सीमा दिसंबर अंत तक लागू रहेगी। मुख्यमंत्री कार्यालय ने मंगलवार को ट्वीट कर यह जानकारी दी है। इससे पहले बीते 23 अक्टूबर को केंद्र सरकार ने इस संबंध में एडवाइजरी जारी की थी।

स्टॉक लिमिट लागू करने से पहले व्यापारियों को तीन दिन का समय दिया जाएगा। व्यापारियों को छंटाई और पैकिंग का काम तीन दिन में पूरा कर लेना होगा। उसके बाद स्टॉक की सीमा लागू होगी। प्रदेश के कुछ जनपदों में प्याज की कीमतों में अचानक आई तेजी को नियंत्रित करने के लिए मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को सख्त निर्देश दिए हैं।

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