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एक्शन में योगी सरकार, पीस पार्टी के नेता डॉ. अयूब पर लगाया रासुका

लखनऊ। उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ की सरकार ने पीस पार्टी के अध्यक्ष डॉ. अयूब के खिलाफ राष्ट्रीय सुरक्षा कानून (रासुका) लगा दिया है। अयूब को कम से कम 12 महीने तक जमानत नहीं मिलेगी।

उन्हें एक समाचार पत्र में विवादित व अपमानजनक सामग्री वाला विज्ञापन छपवाने के आरोप में 1 अगस्त को गोरखपुर से गिरफ्तार किया गया था। उनके खिलाफ लखनऊ के हजरतगंज पुलिस स्टेशन में शिकायत दर्ज की गई थी।

अयूब पीस पार्टी के संस्थापक हैं और 2012 में विधानसभा के लिए चुने गए थे। वह अब लखनऊ जेल में हैं। डॉ. अयूब के खिलाफ धार्मिक भावना भड़काने, सेवन सीएलए और आईटी एक्ट के तहत केस दर्ज हुआ था। पुलिस ने उन्हें बड़हलगंज स्थित उनके आवास से गिरफ्तार कर लिया था।

आपको बता दें कि डॉ. अयूब ने विज्ञापन प्रकाशित कराकर मौलानाओं पर आपत्तिजनक टिप्पणी की थी। 31 जुलाई को सोशल मीडिया पर विज्ञापन वायरल होने के बाद लखनऊ पुलिस ने संज्ञान लिया। अधिकारियों के निर्देश पर हजरतगंज थाने के दारुलसफा चौकी प्रभारी कृष्णकांत सिंह ने डॉ. अयूब के खिलाफ धार्मिक भावना भड़काने की कोशिश करने, सेवन सीएलए और 66 आईटी एक्ट के तहत केस दर्ज कराया।

इसके बाद एसएसपी के निर्देश पर सीओ गोला श्यामदेव, बड़हलगंज कोतवाली प्रभारी राणा देवेन्द्र प्रताप सिंह ने लखनऊ पुलिस के साथ छापा डाल 31 जुलाई की रात नौ बजे के करीब डॉ. आयूब को बड़हलगंज कस्बे में स्थित आवास से गिरफ्तार कर लिया। इसके बाद डॉ. अयूब को लखनऊ पुलिस को सौंपा गया।

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