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Imran Khan: सुप्रीम कोर्ट की सख्त टिप्पणी के बाद इमरान हुए रिहा, कल होगी पूर्व PM की HC में पेशी

Imran Khan

नई दिल्ली। अल कादिर ट्रस्ट मामले में गिरफ्तार पाकिस्तान के पूर्व पीएम इमरान खान को रिहा कर दिया गया है। सुप्रीम कोर्ट ने इमरान की गिरफ्तारी को अवैध करार दिया। इस बीच सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस ने इमरान का हाल-चाल भी पूछा जिस पर उन्होंने कहा कि मैं बिल्कुल ठीक हूं, लेकिन इस बीच उन्होंने अपने साथ हुई बदसलूकी का भी जिक्र किया। पाकिस्तानी मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक, इमरान ने चीफ जस्टिस को कहा कि मेरे साथ बदतमीजी की गई। मुझे लाठी से पीटने की भी कोशिश की गई। वहीं, रिहाई के बाद इमरान खान ने अपने समर्थकों से शांति बनाए रखने की अपील की है। अब ऐसे में उम्मीद जताई जा रही है कि पाकिस्तान में शांति-व्यवस्था स्थापित होगी।

बता दें कि इमरान की गिरफ्तारी के विरोध में उनके समर्थकों ने पाकिस्तान में तबाही मचाकर रख दी। इमरान की गिरफ्तारी के विरोध में  पाकिस्तान में चौतऱफा हिंसा देखने को मिली। पाकिस्तान में सार्वजनिक संपत्तियों को नुकसान पहुंचाया गया। इतना ही नहीं, इस हिंसा की जद में आकर कई लोगों को अपनी जान भी गंवानी पड़ी। हालांकि, सुप्रीम कोर्ट से बेशक इमरान को राहत मिल चुकी है, लेकिन कल उन्हें हाईकोर्ट में पेश होना होगा। वहीं, इमरान की रिहाई के बाद इमरान समर्थकों के बीच खुशी का माहौल देखने को मिल रहा है। इमरान समर्थक एक-दूसरे को मिठाई बांटकर अपनी खुशी का इजहार कर रहे हैं, लेकिन पाकिस्तान के राजनीतिक जानकारों का कहना है कि अभी सुप्रीम कोर्ट से बेशक पूर्व पीएम की रिहाई हो चुकी हो, लेकिन   उनकी मुश्किलों का सिलसिला यहीं नहीं थम जाता है। वहीं, पाकिस्तान में 9 मई को ब्लैक डे के रूप में घोषित कर दिया है, क्योंकि इसी दिन इमरान को गिरफ्तार किया गया था। वहीं, रिहाई  मिलने के बाद इमरान ने मुल्क में चुनाव कराने की वकालत की है। इस बीच इमरान के वकील ने कहा कि उनके पैर, हाथ और मुंह पर चोट आई है। उधर, जिस तरह से पाकिस्तानी सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस ने इमरान का हाल चाल पूछा है, उसे लेकर माना जा रहा है कि दोनों के बीच रिश्ते काफी मधुर हैं।

ध्यान रहे कि पाकिस्तानी हाईकोर्ट ने इमरान खान की गिरफ्तारी को उचित करार दिया था। यहां तक कोर्ट ने पीटीआई की  याचिका को भी खारिज कर दिया था। लेकिन, अब सुप्रीम कोर्ट ने अब इमरान की गिरफ्तारी को गलत बताया है। यहां  तक  की कोर्ट ने सवाल भी उठाया है कि आखिर कैसे कोई रेंजर्स मुल्क के पूर्व पीएम को अदालत से गिरफ्तार कर सकता है। किसी को भी गिरफ्तार करने का हक पुलिस को होता है, ना कि रेंजर्स को। बता दें कि इमरान की मुश्किलें कम नहीं थमी है, क्योंकि उनके ऊपर 134 से भी अधिक मामले दर्ज हैं। बीते दिनों ही उन्हें तोशाखाना मामले में दोषी करार दिया गया है।

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