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RBI की सिफारिश पर केंद्र सरकार ने लक्ष्मी विलास बैंक के कामकाज पर लगाई रोक, इतनी है ग्राहकों की निकासी सीमा

Laxmi Vilas Bank

नई दिल्ली। रिर्ज़व बैंक की सिफारिश के बाद केंद्र सरकार ने निजी बैंक लक्ष्मी विलास बैंक को लेकर बड़ा कदम उठाया है। बता दें कि केंद्र सरकार ने इस बैंक के कामकाज पर रोक लगा दी है। इसके साथ ही इस बैंक के ग्राहकों पर भी केंद्र सरकार के इस फैसले का असर पड़ेगा। इस बैंक को लेकर बात करें तो लक्ष्मी विलास बैंक एक वाणिज्यिक बैंक है, इसकी 563 शाखाएं और करीब 974 एटीएम हैं। ऐसे में अब केंद्र सरकार ने इस बैंक से पैसे की निकासी पर भी लिमिट तय कर दी है। इस बैंक के ग्राहक अब 25,000 रुपये से अधिक नहीं निकाल सकेंगे। वित्‍त मंत्रालय (Ministry of Finance) ने बताया कि बैंक को 16 दिसंबर तक के लिए मोरेटोरियम (Moratorium) के तहत रखा गया है। ऐसे में ये प्रतिबंध इस तारीख तक जारी रहेगा। मतलब ये कि अब एक महीने तक बैंक ग्राहक अधिकतम 25,000 रुपये ही निकाल पाएंगे।

धन निकासी की सीमा को लेकर केंद्र सरकार की तरफ से ये भी कहा गया है कि, अगर किसी ग्राहक को कुछ परिस्थितियों में 25 हज़ार रुपये से भी अधिक रकम निकालना है तो इसके लिए उन्हें रिर्ज़व बैंक से अनुमति लेनी होगी। इन विषम परिस्थितियों में जैसे बीमारी के उपचार, उच्च शिक्षा या फिर शादी के खर्च के लिए अनुमति ली जा सकती है।

लक्ष्‍मी विलास बैंक (Lakshmi Vilas Bank) को लेकर उठाए गए इस कदम को लेकर वित्‍त मंत्रालय (Ministry of Finance) ने बताया कि बीआर एक्‍ट (BR Act) की धारा-45 (Section-45) के तहत रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया (RBI) की ओर से दी गई एप्‍लीकेशन के आधार पर मोरेटोरियम (Moratorium) के तहत रखा गया है।

इससे पहले ही लक्ष्मी विलास बैंक के पहले पीएमसी और येस बैंक से धन निकासी के लिए इस तरह की बंदिशें लगाई जा चुकी हैं। वहीं इस खबर के बीच खबर ये भी है कि, रिर्ज़व बैंक ने लक्ष्मी विलास बैंक लिमिटेड (एलवीबी) और डीबीएस बैंक इंडिया लिमिडेट के विलय की योजना तैयार की है।

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