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RBI की सिफारिश पर केंद्र सरकार ने लक्ष्मी विलास बैंक के कामकाज पर लगाई रोक, इतनी है ग्राहकों की निकासी सीमा

Lakshmi Vilas Bank: इस बैंक(Bank) को लेकर बात करें तो लक्ष्मी विलास बैंक(Lakshmi Vilas Bank) एक वाणिज्यिक बैंक है, इसकी 563 शाखाएं और करीब 974 एटीएम हैं। ऐसे में अब केंद्र सरकार ने इस बैंक से पैसे की निकासी पर भी लिमिट तय कर दी है।

नई दिल्ली। रिर्ज़व बैंक की सिफारिश के बाद केंद्र सरकार ने निजी बैंक लक्ष्मी विलास बैंक को लेकर बड़ा कदम उठाया है। बता दें कि केंद्र सरकार ने इस बैंक के कामकाज पर रोक लगा दी है। इसके साथ ही इस बैंक के ग्राहकों पर भी केंद्र सरकार के इस फैसले का असर पड़ेगा। इस बैंक को लेकर बात करें तो लक्ष्मी विलास बैंक एक वाणिज्यिक बैंक है, इसकी 563 शाखाएं और करीब 974 एटीएम हैं। ऐसे में अब केंद्र सरकार ने इस बैंक से पैसे की निकासी पर भी लिमिट तय कर दी है। इस बैंक के ग्राहक अब 25,000 रुपये से अधिक नहीं निकाल सकेंगे। वित्‍त मंत्रालय (Ministry of Finance) ने बताया कि बैंक को 16 दिसंबर तक के लिए मोरेटोरियम (Moratorium) के तहत रखा गया है। ऐसे में ये प्रतिबंध इस तारीख तक जारी रहेगा। मतलब ये कि अब एक महीने तक बैंक ग्राहक अधिकतम 25,000 रुपये ही निकाल पाएंगे।

Lakshmi Vilas Bank

धन निकासी की सीमा को लेकर केंद्र सरकार की तरफ से ये भी कहा गया है कि, अगर किसी ग्राहक को कुछ परिस्थितियों में 25 हज़ार रुपये से भी अधिक रकम निकालना है तो इसके लिए उन्हें रिर्ज़व बैंक से अनुमति लेनी होगी। इन विषम परिस्थितियों में जैसे बीमारी के उपचार, उच्च शिक्षा या फिर शादी के खर्च के लिए अनुमति ली जा सकती है।

लक्ष्‍मी विलास बैंक (Lakshmi Vilas Bank) को लेकर उठाए गए इस कदम को लेकर वित्‍त मंत्रालय (Ministry of Finance) ने बताया कि बीआर एक्‍ट (BR Act) की धारा-45 (Section-45) के तहत रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया (RBI) की ओर से दी गई एप्‍लीकेशन के आधार पर मोरेटोरियम (Moratorium) के तहत रखा गया है।

Lakshmi Vilas Bank ATM

इससे पहले ही लक्ष्मी विलास बैंक के पहले पीएमसी और येस बैंक से धन निकासी के लिए इस तरह की बंदिशें लगाई जा चुकी हैं। वहीं इस खबर के बीच खबर ये भी है कि, रिर्ज़व बैंक ने लक्ष्मी विलास बैंक लिमिटेड (एलवीबी) और डीबीएस बैंक इंडिया लिमिडेट के विलय की योजना तैयार की है।