News Room Post

High Court Notice To Sunita Kejriwal : अरविंद केजरीवाल के बाद अब उनकी पत्नी सुनीता की बढ़ी मुश्किल, दिल्ली हाईकोर्ट ने जारी किया नोटिस

High Court Notice To Sunita Kejriwal : सुनीता केजरीवाल ने निचली अदालत की कार्यवाही का एक वीडियो सोशल मीडिया पर पोस्ट किया था। यह वीडियो 28 मार्च का है जब अरविंद केजरीवाल को गिरफ्तारी के बाद राउज एवेंयू कोर्ट में पेश किया गया था और वो कोर्ट में अपना पक्ष रख रहे थे। कोर्ट ने इसी मामले पर उनसे जवाब मांगा है।

नई दिल्ली। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की पत्नी सुनीता को दिल्ली हाईकोर्ट ने नोटिस जारी कर है। दरअसल सुनीता केजरीवाल ने निचली अदालत की कार्यवाही का एक वीडियो सोशल मीडिया पर पोस्ट किया था। यह वीडियो 28 मार्च का है जब अरविंद केजरीवाल को गिरफ्तारी के बाद राउज एवेंयू कोर्ट में पेश किया गया था और वो कोर्ट में अपना पक्ष रख रहे थे। हाईकोर्ट ने सोशल मीडिया प्लेटफार्म जैसे फेसबुक, यूट्यूब को भी नोटिस भेजा है। इसके साथ ही कोर्ट ने इस वीडियो के संबंध में किसी भी पोस्ट या रीपोस्ट को हटाने का भी निर्देश सोशल मीडिया प्लेटफार्म्स और सुनीता केजरीवाल को दिया है। अदालत ने अब इस मामले में सुनवाई के लिए 9 जुलाई की तारीख सुनिश्चित की है।

इस बारे में जानकारी देते हुए अधिवक्ता वैभव सिंह ने बताया कि अरविंद केजरीवाल की 28 मार्च को राउज एवेन्यू कोर्ट में पेशी के दौरान की आम आदमी पार्टी (आप) ने कोर्ट की कार्यवाही की वीडियो और ऑडियो रिकॉर्डिंग बनाई और उसे सोशल मीडिया पर पोस्ट किया। केजरीवाल की पत्नी सुनीता केजरीवाल ने भी इस ऑडियो रिकॉर्डिंग को रीपोस्ट किया। दिल्ली उच्च न्यायालय नियम 2021 के तहत अदालती कार्यवाही की रिकॉर्डिंग प्रतिबंधित है और इन वीडियो को वायरल करना न्यायपालिका और न्यायाधीशों की छवि को खराब करने का एक प्रयास है। इसके लिए सुनीता केजरीवाल सहित अन्य को नोटिस जारी किया गया है।

आपको बता दें कि अरविंद केजरीवाल को दिल्ली शराब नीति घोटाले से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में ईडी ने गिरफ्तार किया है। इसके बाद से वो कई बार जमानत की गुहार लगा चुके हैं। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने ईडी की सभी दलीलों को दरकिनार करते हुए केजरीवाल को लोकसभा चुनाव में प्रचार करने के लिए 21 दिन की अंतरिम जमानत प्रदान की थी। चुनाव खत्म होने के बाद 2 जून को केजरीवाल को कोर्ट के आदेशानुसार सरेंडर करना पड़ा।

Exit mobile version