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Jolt To Arvind Kejriwal: अरविंद केजरीवाल को झटके पर झटका, दिल्ली हाईकोर्ट के बाद अब राउज एवेन्यू कोर्ट ने खारिज की ये मांग

नई दिल्ली। दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल को अदालतों से झटके पर झटका लग रहा है। दिल्ली हाईकोर्ट ने मंगलवार को गिरफ्तारी के खिलाफ अरविंद केजरीवाल की अर्जी ठुकरा दी थी। वहीं, अब राउज एवेन्यू कोर्ट ने केजरीवाल की एक मांग मानने से इनकार कर दिया है। अरविंद केजरीवाल को जेल मैनुअल के हिसाब से हफ्ते में 2 दिन अपने वकीलों से मिलने दिया जा रहा है। अरविंद केजरीवाल ने वकीलों से मुलाकात के दिन हफ्ते में 2 से बढ़ाकर 5 दिन करने की अर्जी राउज एवेन्यू कोर्ट में दी थी। राउज एवेन्यू स्थित ईडी कोर्ट की जज कावेरी बावेजा ने ये अर्जी ठुकरा दी है।

अरविंद केजरीवाल ने राउज एवेन्यू कोर्ट में अर्जी देकर कहा था कि उनपर कई केस हैं। इसलिए वकीलों से ज्यादा वक्त तक मिलने की जरूरत है। केजरीवाल के वकीलों को हफ्ते में 2 दिन 1-1 घंटे के लिए अपने मुवक्किल से मिलने दिया जाता है। इसी को बढ़ाने की मांग अरविंद केजरीवाल ने की थी। इस पर ईडी के वकील ने कहा कि केजरीवाल को जेल मैनुअल के तहत सुविधाएं दी जा रही हैं। जांच एजेंसी के वकील ने राउज एवेन्यू कोर्ट में ये भी कहा कि जेल में सभी के साथ समान व्यवहार किया जाता है। अगर कोई जेल से सरकार चलाना चाहता है, तो उसे विशेषाधिकार नहीं दिया जा सकता। ईडी के वकील ने कोर्ट में ये भी कहा कि केजरीवाल से कानूनी बैठकों का दुरुपयोग अन्य कार्यों के लिए भी किया जा रहा है।

कोर्ट ने ईडी और अरविंद केजरीवाल के वकीलों की दलील सुनने के बाद दिल्ली के सीएम के अपने वकीलों से हफ्ते में 5 दिन मुलाकात की मांग को ठुकरा दिया। दिल्ली हाईकोर्ट पहले ही कह चुका है कि ईडी के पास सबूत हैं कि अरविंद केजरीवाल शराब घोटाला के किंगपिन हैं। अरविंद केजरीवाल के बारे में दिल्ली हाईकोर्ट ने ये भी कहा है कि प्रथम दृष्टया उन्होंने साजिश में हिस्सा लिया और घूस भी हासिल की। दिल्ली हाईकोर्ट के फैसले के खिलाफ अरविंद केजरीवाल अब सुप्रीम कोर्ट भी गए हैं।

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