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Atik Ahmed: अतीक अहमद को स्पेशल कोर्ट से बड़ा झटका, 4 मामलों में मिली जमानत रद्द

प्रयागराज। पूर्व सांसद और बाहुबली अतीक अहमद (Atik Ahmed) को एमपी-एमएलए स्पेशल कोर्ट (MP-MLA Special Court) से एक बार फिर बड़ा झटका मिला है। कोर्ट ने उसकी 4 मुकदमों में मिली जमानत रद्द कर दी है। बीते शुक्रवार को भी गवाह को धमकाने के मामले में अतीक की जमानत रद्द की गई थी। अब सोमवार को और 4 और मामलों में अतीक को जमानत नहीं मिलेगी।

कोर्ट ने यह फैसला जमानत मिलने की शर्तों का उल्लंघन करने के आरोप में लिया है। बता दें, मार्च 2017 में सरकार की तरफ से पांच मुकदमों में अतीक की जमानत रद्द करने के लिए कोर्ट में अर्जी दाखिल की गई थी।

इन मामलों में जमानत हुई रद्द

साल 2002 में कचहरी परिसर में साजिश के तहत खुद पर बम से हमला करवाने के मुकदमे में अतीक की जमानत निरस्त हुई। इसके अलावा, बीजेपी नेता अशरफ को धमकाने के मामले में मिली जमानत भी स्पेशल कोर्ट ने यह फैसला लिया। साथ ही, 2002 में हुए चर्चित नस्सन हत्याकांड और बसपा विधायक राजू पाल हत्याकांड के गवाह को धमकाने के मामले में भी अब अतीक जेल से बाहर नहीं आएंगे।

गौरतलब है कि प्रयागराज प्रशासन लगातार अतीक अहमद के खिलाफ कार्रवाई कर रहा है। अभी तक अतीक की करोड़ों की संपत्ति पर बुलडोजर चलाया जा चुका है। इतना ही नहीं उसके गुर्गों के खिलाफ भी कार्रवाई जारी है।

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