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Azam Khan disqualified: हेट स्पीच मामले में आजम खान को तगड़ा झटका, विधानसभा की सदस्यता हुई रद्द

Azam Khan

नई दिल्ली। समाजवादी पार्टी के कद्दावर नेता आजम खान को बड़ा झटका लगा है। हेट स्पीच मामले में सपा नेता आजम खान की विधानसभा की सदस्यता रद्द कर दी गई है। बता दें कि आजम खान भड़काऊ भाषण देने के मामले में दोषी पाए गए थे। सपा नेता और रामपुर से विधायक आजम खान की विधानसभा की सदस्यता को समाप्त कर दिया गया है। गुरुवार को रामपुर की एमपी-एमएलए कोर्ट ने आजम खान को हेट स्पीच देने के मामले में दोषी करार दिया था और उन्हें तीन साल की सजा सुनाई थी। इसके बाद मुख्य निर्वाचन अधिकारी ने विधानसभा की सदस्यता से अयोग्य घोषित करने की सूचना विधानसभा सचिवालय को भेजी थी। जिसके बाद अब विधानसभा सचिवालय रामपुर की सीट को रिक्त यानि खाली घोषित कर दिया है।

इसका मतलब है कि आजम खान रामपुर सीट से विधायक नहीं है। बता दें कि साल 2019 के लोकसभा चुनाव के दौरान आजम खान ने रामपुर के मिलक विधानसभा पर एक चुनावी रैली को संबोधित करते हुए भड़काऊ टिप्पणी की थी। सपा नेता आजम खान पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और रामपुर के तत्कालीन डीएम के खिलाफ भड़काऊ बातें कहने का आरोप था। स्पेशल एमपी/एमएलए कोर्ट ने उन्हें इस मामले में दोषी करार देकर तीन साल की सजा सनाई।

उधर, इस फैसले के बाद अब आजम खान भविष्य में कभी-भी चुनाव नहीं लड़ पाएंगे। बता दें कि जनप्रतिनिधित्व कानून के तहर अगर कोई जनप्रतिनिधि किसी मामले में दोषी पाया जाता है, तो उसे भविष्य में चुनाव लड़ने से वंचित किया जाता है।

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